NPS Pension Scheme Change: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस यानि नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव किये गए हैं. पीएफआरडीए ने अब नेशनल पेंशन स्‍कीम (National Pension Scheme) के नियमों में बदलाव कर दिया है. 


ये हुआ फैसला 
आपको बात दे कि PFRDA ने अपने ग्राहको को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए कुछ बदलाव किया हैं. पीएफआरडीए ने ग्राहको की बढ़ती जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन योजना (NPS) के तहत विभिन्न लेनदेन की समयसीमा को कम करने का फैसला किया हैं. 


ये हैं बदलाव 
अब एनपीएस खाते (NPS Accounts) के तहत निकासी अनुरोधों के कार्यान्वयन के लिए समय को टी + 2 आधार से टी + 4 आधार तक कम कर दिया गया हैं. इसका मतलब यह है कि वर्तमान में निकासी अनुरोध के प्राधिकरण के दिन और लेनदेन के निपटान के लिए चार दिन लगते हैं. अब, इसे घटाकर 2 दिया कर दिया गया है. अब एनपीएस खाताधारक का समय बचेगा.


क्या हैं नियम 
आपको बता दें 1 सितंबर से एनपीएस अकाउंट ओपन कराने पर प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस को कमीशन दिया जा रहा है. आपको यही PoP के जरिए एनपीएस (NPS) में लोगों को रजिस्ट्रेशन और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. अब इस महनें से इन लोगों को 10 रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक का कमीशन दिया जा रहा है. 


ऐसे कर सकते हैं योगदान
एनपीएस मॉडल के तहत कर्मचारी कई तरह से योगदान दे सकते हैं. कई बार एम्प्लायर की अपनी ओर से कर्मचारियों के लिए योगदान करने का तरीका चुन लेते हैं. ये 3 प्रकार के होते हैं.



  • एम्प्लायर और कर्मचारी की ओर से बराबर योगदान

  • एम्प्लायर और कर्मचारी द्वारा असमान योगदान, इसमें एम्प्लायर अधिक या फिर कर्मचारी अधिक योगदान करता है.

  • केवल एम्प्लायर या फिर केवल कर्मचारी की ओर से योगदान


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