PIB Fact Check of GST On Rent: पिछले कुछ समय से यह खबर आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (Residential Property) को किराए पर लेकर उसका कमर्शियल इस्तेमाल (Commercial Use) करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 18% जीएसटी (GST on Rent) देना होगा. अब सरकार ने इस खबर पर अपनी स्थिति साफ करते हुए इस खबर का खंडन किया है.


यह खबर सोशल मीडिया (Social Media) पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रही थी. ऐसे में सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ी. सरकार ने बताया कि यह खबर पूरी तरह से फेक है. सरकार ने किराए के मकान पर किसी तरह के जीएसटी (GST) का ऐलान नहीं किया है.


PIB ने फैक्ट चेक करके बताई सच्चाई-
पीआईबी (PIB Fact Check) ने इस मामले पर ट्वीट करके जानकारी दी है. पीआईबी ने इस मामले पर सफाई देते हुए बताया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रेजिडेंशियल यूनिट को किराए में लेकर की जीएसटी रजिस्टर्ड (GST Registered) कंपनी का कारोबार उस जगह से करता है तो उसे जीएसटी देना होगा. अगर रेजिडेंशियल जगह को अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो ऐसी स्थिति में उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.






जानिए क्या कहता है नियम?
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि अब किराएदारों को अब किराए के साथ-साथ 18% जीएसटी देना होगा. ऐसे में सरकार ने इस मामले पर सफाई देते हुए बताया है कि पिछले महीने की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting) में यह फैसला किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बिजनेस के काम के लिए किराए पर लेता है तो इसे इसके लिए किराए के साथ-साथ जीएसटी (GST) भी देना होगा.


वहीं अगर वह प्रॉपर्टी अपनी किसी पर्सनल काम के लिए लेता है तो ऐसी स्थिति में आपको किसी तरह का जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा. इसके साथ ही सामान्य सैलरीड क्लास (Salaried Class) व्यक्ति को भी किराए का मकान लेने पर किसी तरह की जीएसटी (GST On Tenants) का भुगतान नहीं करना होगा. 


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