Exchange Torn Note: फटे पुराने नोट अक्सर हमारे हाथ लग जाते हैं. ये नोट दुकानदार भी लेने से मना कर देते हैं जिसके बाद लोगों को मजबूर होकर इन्हें अपने पास ही रखना पड़ता है. वहीं कुछ लोगों के पास तो ऐसे कई नोट आ जाते हैं. अगर आपके पास भी फटे-पुराने नोट हैं तो आप इन्हें एक्सचेंज करा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फटे-पुराने नोट को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं:-
आरबीआई ने जारी किए हैं दिशा-निर्देश
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कटे-फटे नोट के एक्सचेंज को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं.
- इसके मुताबिक ऐसे सभी नोट जो अभी मार्केट में चलने लायक स्थिति में नहीं है, उन्हें चलन से वापस लेकर उनकी जगह नए नोटों को मार्केट में जारी किया जाए.
- गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपके पास कोई कटा-फटा नोट है, तो बैंक या आरबीआई के ऑफिस से एक्सचेंज करवाया जा सकता है.
- कि बैंक आपसे नोट एक्सचेंज करने का कोई शुल्क लेगा या नहीं यह इस पर भी निर्भर करेगा कि नोट कितना फटा है.
कितने नोट कर सकते हैं एक्सचेंज
- आरबीआई के नियम के मुताबिक एक बार में अधिकतम 20 नोट ही एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं. इनकी अधिकतम वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. बैंक इसका भुगतान तुरंत काउंटर पर कर देता है.
- अगर आप इससे अधिक वैल्यू के नोट एक्सचेंज कराते हैं तो बैंक इसे रीसिव कर लेता है और पैसे आपके अकाउंट में आते हैं.
- इस बात का ध्यान रखें कि 50,000 रुपये से अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय ले सकती है.
किन नोट को वापस लेते हैं बेंक
- हर तरह के कटे-फटे नोट बैंक वापस ले लेते हैं हालांकि यह जरूरी है कि कि नोट के सभी जरूरी फीचर्स मौजूद हों.
- पूरी तरह से खराब हो चुका है या जल चुका नोट बैंक वापस नहीं लेता है.
- बैंक यह भी देखता है कि क्या किसी नोट को जानबूझकर तो नहीं नुकसान पहुंचाया गया है.
ज्यादा डैमेज नोट का क्या करें
- बुरी तरह से डैमेज, जल गए या एक साथ कई नोट चिपक गए हों, इन्हें भी एक्सचेंज किया जा सकता है.
- आमतौर पर बैंक ऐसे नोट को एक्सचेंज करने से मना कर देते हैं. ऐसे में आपको RBI के किसी कार्यालय जाना चाहिए.
- यहां इन नोटों का अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है. जिससे आपको आपके पैसे मिल सकते हैं. हालांकि इस पर आपको कुछ शुल्क देना पड़ सकता है
मिलती है आधी राशि
- आपके पास फटे नोट का जितना हिस्सा होगा, बैंक आपको उसके हिसाब से ही आपको पैसे रिटर्न करेगा.
- आरबीआई के नियमों के मुताबिक, 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोटों का पूरा ही पेमेंट किया जाता है.
- वहीं 50-2000 रुपए के नोट में आधे रुपए दिए जाने का प्रावधान है.