(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
पढ़ने, काम या फिर रहने के लिए जा रहे हैं विदेश? तो पैसों से जुड़े ये सात काम जरूर निपटा लें
Planing to Abroad: अगर आप विदेश जा रहे हैं तो कुछ काम आपको निपटा लेना चाहिए ताकि किसी तरह की समस्या नहीं आए. यहां पैसों से जुड़े सात चीजों की जानकारी दी गई है.
किसी को विदेश जाने का मौका मिलता है तो वह काफी उत्सुक होता है. एक्साइटमेंट या जानकारी नहीं होने के कारण कई काम पूरा नहीं हो पाता है. पढ़ने से लेकर रहने के लिए अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आपके लिए कई जरूरी काम है, जिसे आपको पहले से ही पूरा कर लेना चाहिए. वरना बाद में आपके लिए नुकसान भरा हो सकता है. यहां पैसों से जुड़े सात कामों के बारे में जानकारी दी गई है.
एनआरओर और एनआरई अकाउंट खोलें
आप विदेश जा रहे हैं तो जरूरी है कि आप एक एनआरओ अकाउंट ओपन कराएं या फिर मौजूदा अकाउंट को ट्रांसफर करा लें. यह आपके पैसे को भारतीय रुपये में रखेगा और तक काम आएगा, जब घरेलू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं या यूपीआई के जरिए से स्थानीय भुगतान करना चाहते हैं. वहीं भारत में आप एक एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इससे विदेश से आने वाला पैसा आसानी से ट्रांसफर और निकाला जा सकता है.
इक्विटी और म्यूचुअल फंड का आंकलन करें
अगर आप भारत में अपना निवेश जारी रखने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपना केवाईसी की जानकारी अपडेट करना होगा और अपने डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एनआरओ खाते से जोड़ना होगा. हालांकि कुछ फंड हाउस एनआरआई से निवेश की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए आपको उन निवेशों को समाप्त करना पड़ सकता है.
क्रेडिट कार्ड और लोन
सभी क्रेडिट कार्ड को बंद कर दें, क्योंकि विदेशी मुद्रा चार्ज काफी ज्यादा होगा. हालांकि अगर आप भारत में ऑनलाइन जरूरतों के लिए भुगतान जारी रखना चाहते हैं तो इसे एनआरओ अकाउंट से लिंक करें. होम लोन जैसे कर्ज के लिए भी यही बात लागू होती है.
इंश्योरेंस की आवश्यकता
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके पास ऑटो या मेडिकल बीमा है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन होम इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
पीएफ इंवेस्टमेंट्स
आप अपने वीजा और नियुक्ति पत्र की प्रतियां जैसे दस्तावेज जमा करके अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पूरी तरह से पैसा निकाल सकते हैं. सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) के मामले में, आप नई जमा राशि नहीं जमा कर पाएंगे, लेकिन पहले से योगदान की गई राशि पर ब्याज ले सकेंगे. 15 वर्ष के अंत में पैसा निकाल सकते हैं.
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