Pradhan Mantri Awas Yojana New Rules: केंद्र सरकार देश के गरीब और कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की सोशल स्कीम (Social Scheme) लेकर आती रहती है. उन्हीं में से एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana). इस के जरिए सरकार गरीब वर्ग के लोगों को सरकार रहने के लिए मकान और फ्लैट आवंटित करती है. अगर आप भी पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके काम की है.


बता दें कि सरकार ने इस योजना में बड़े बदलाव किए हैं. इन नियमों में बदलाव के बाद अगर आप आवंटित किए गए मकानों पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लीज (Registered Agreement) के लिए करते हैं तो आपको आवंटित किए गए मकान की रजिस्ट्री नहीं दी जाएगी.


योजना में किए गए यह बदलाव
आपको बता दें कि बदले गए नियमों के बाद सरकार अब यह चेक करेगी कि मकान आवंटित करने के बाद लाभार्थी उस मकान में कम से कम पांच साल रहा है या नहीं. अगर कोई लाभार्थी मकान आवंटित  होने के बाद इसे किराए पर दे देता है तो सरकार मकान के डीड को लाभार्थी के नाम पर ट्रांसफर नहीं करेगी और उस फ्लैट या मकान के आवंटन को कैंसिल कर देगी. इसके साथ ही मकान आवंटन होने पर जमा की गई सिक्योरिटी मनी (Security Money) को भी वापस नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही अब फ्लैट में भी लाभार्थियों को पांच साल कम से कम रहना होगा. इसके बाद ही इसे लाभार्थी के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा.  


किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में
आपको बता दें कि अगर किसी लाभार्थी की मृत्यु पांच साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम पांच साल की अवधि तक उस घर में रहना होगा. इसके बाद उस फ्लैट या मकान को परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा. सरकार ने यह कदम सभी लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचे इसलिए उठाया है. 


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