(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अभी तक नहीं मिला है PM Awas Yojana की सब्सिडी का पैसा तो फटाफट करें ये काम, जल्द होगी सुनवाई
अगर आपको भी अभी तक पीएम आवास योजना की सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो चलिए जानते हैं किस तरह आप पीएम आवास योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र की मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए मदद देती है. योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. योजना का लाभ देश के लाखों लोगों को दिया गया है. इस स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वाले गरीब और मीडिल क्लास को लोगों को सरकार द्वारा 2.67 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है.
लेकिन, बहुत से लोग इस योजना के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन, उन्हें सही समय पर सब्सिडी का फायदा नहीं मिलता है. इसके कई कारण हो सकते हैं. सबसे कॉमन कारण यह है कि पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भरते समय कुछ न कुछ गलती हो जाती है. ऐसे में सब्सिडी का पैसा न आने पर समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कहां शिकायत करें? अगर आपको भी अभी तक पीएम आवास योजना की सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो चलिए जानते हैं किस तरह आप पीएम आवास योजना से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं-
प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी न मिलने पर यहां करें शिकायत दर्ज-
- इसके लिए आप घर बैंठे योजना की ऑफिशिय वेबसाइट pmay-urban.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- इसके अलावा आप पीएम आवास योजना के तहत हेल्पलाइन नंबर 011-23063285,011-23060484 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- वहीं आप pmaymis-mhupa@gov[Dot]in पर मेल भेज कर भी सब्सिडी न मिलने की जानकारी दे सकते हैं.
- पीएमओ की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
- ऑफलाइन लाभार्थी पंचायत, ग्राम और जिला के प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जाकर भी इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है.
- इसके बाद शिकायत को क्रॉस चेक किया जाएगा और सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
इन लोगों को मिलता है योजना का लाभ
आपको बता दें कि पीएम आवास योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार तीन तरह के होते हैं. एक जिनकी आय 3 लाख से कम है, दूसरी जिनकी आय 3 से 6 लाख के बीच है. वहीं जिनकी आय 6 से 12 लाख के बीच में है. इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी स्कीम का लाभ दिया जाता है.
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