PM Fasal Bima Yojan: मोदी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी (Farmers’ Double Income) करने के साथ ही फसल से जुड़ी तमाम योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmatri Fasal Bima Yojan) भी है. इस योजना के तहत किसानों को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को होने वाले नुकसान से सुरक्षा (Crop Insurance) उपलब्ध कराई जाती है. योजना के तहत रबी की फसल का बीमा कराने की अवधि 31 दिसंबर 2021 रखी गई है.
अगर किसान अपनी फसल का बीमा 31 दिसंबर 2021 तक नहीं करा पाएंगे तो किसी तरह का नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी. यह योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख है. इसके बाद बीमा का लाभ नहीं मिलेगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें
Supriya Life Science IPO: 16 दिसंबर को आ रहा कमाई का मौका, चेक करें प्राइस बैंड और अन्य डिटेल्स
फसल बीमा का प्रीमियम
योजना में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व नहीं रोके जा सकने वाले दूसरे जोखिमों के लिए फसल बीमा की सुविधा दी जाती है. किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का फायदा लेने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, मसूर, सरसों के लिए 1.5 प्रतिशत और आलू के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम की दर तय है.
नुकसान होने पर करें ये काम
फसल को नुकसान पहुंचने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर क्रियान्वयन अभिकरण / संबंधित बैंक शाखा और कृषि व संबंधित विभाग को हालात का सारा ब्योरा देना होता है. किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-889-6868 पर भी तुरंत ही संपर्क किया जा सकता है. आपको बता दें कि डिफाल्टर किसान भी फसल बीमा करवा सकते हैं. उनका बीमा भी 1.5 फीसदी प्रीमियम पर ही होगा. केंद्र और राज्य मिलकर बाकी रकम का भुगतान करेंगे.
केंद्र सरकार कहती है कि प्रीमियम के तौर पर भुगतान किए गए हर 100 रुपये पर किसानों को रिकॉर्ड 537 रुपये का दावा हासिल हुआ है. सरकार का दावा है कि दिसंबर 2020 तक किसानों ने 19 हजार करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम भरा. इसके बदले उन्हें लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का क्लेम मिला.