PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये आर्थिक मदद के तौर पर दी जाती है. इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. इसके तहत किसानों को 6000 रुपये दो हजार के तीन किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं. पीएम किसान योजना के तहत वही किसान आवेदन कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड जमीन पर खेती कर रहे हों. इसके साथ ही वैसे किसान जो इनकम ट्रैक्स भरते हों, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने को लेकर लोगों के मन कई सवाल रहते हैं. 


दूसरों की जमीन पर खेती करने वालों को मिलेगा लाभ?


अगर कोई किसान खेती करता है और वह खेत उसके माता-पिता के नाम रजिस्टर्ड है तो ऐसी स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिल सकता है, जिनके नाम पर खेती की जाने वाली जमीन रजिस्टर्ड हो. इसके अलावा अगर आपने अपने पूर्वजों से मिली जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया है तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है. देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.


पूर्वजों की जमीन पर भी नहीं मिलेगा लाभ


यहां गौर करने वाली बता है कि यदि किसी किसान की जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर या माता-पिता के नाम पर है तो ऐसे किसान इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में अब तक 13 किस्तें भेजी जा चुकी है और अब ये किसान 14वीं किस्त का इंताजर कर रहे हैं. यह किस्त 26 से 31 मई तक कभी भी जारी की जा सकती है.


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