PM Vaya Vandana Scheme Benefits: सरकार नागरिकों को अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए तरह-तरह की योजना (Different Schemes for Better Future) लेकर आती रहती है. इन स्कीम में निवेश (Investment in Different Schemes) करके लोग निवेश करके 60 की उम्र के बाद आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. ऐसी ही एक पेंशन स्कीम योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PM Vaya Vandana Scheme). इस स्कीम की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने साल 2017 में की थी.
इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का यह मकसद है कि वह देश के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन स्कीम का फायदा दे सकें. इस योजना के जरिए देश के 60 वर्ष से ज्यादा के नागरिक अपने लिए महीने के पेंशन स्कीम (Pension Scheme) का चुनाव कर सकते हैं. इस स्कीम में पैसे निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को 10 साल में 8 प्रतिशत ब्याज (Rate of Interest on PM Vaya Vandana Scheme) मिलता है. अगर नागरिक सालाना प्लान का चुनाव करते है तो उन्हें 8.3 प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है.
यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिससे सीनियर सिटीजन को सुरक्षित भविष्य देने में मदद मिलती है. इस .योजना को सरकार एलआईसी के साथ मिलकर चलाती है. इसमें कोई भी 60 वर्ष से ज्यादा का व्यक्ति निवेश कर सकता है. इसमें निवेश की सीमा 15 लाख रुपये (Investment Tips) तय की गई है. आपको बता दें कि इस योजना के द्वारा आप ऑनलाइन (Online) और ऑफलाइन (Offline) दोनों तरीके से निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम को खरीदने के लिए आपको एलआईसी की वेबसाइट (LIC Website) पर जाकर चेक करना होगा. इसके अलावा एलआईसी की ब्रांच में जाकर भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं.
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प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश से पहले जान लें जरूरी बातें-
-इस योजना में निवेश करने पर आपको किसी तरह की टैक्स छूट (Tax Rebate) का लाभ नहीं मिलेगा.
-इसमें निवेश करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए.
-इसमें आप 31 मार्च 2023 तक ही निवेश कर सकते हैं.
-इसमें निवेश के आधार पर सीनियर सिटीजन (Senior Citizen Schemes) को हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 9,250 रुपये तक का निवेश किया जाता है.
-इस प्लान को GST के दायरे से बाहर रखा गया है.
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इस तरह पॉलिसी ले सकते है वापस
आपको बता दें कि निवेश के बाद अगर कोई पैसे वापस लेना चाहता है तो वह 15 दिनों के अंदर उसे वापस भी कर सकता है. एलआईसी के ऑफिस से खरीदी गई पॉलिसी 15 दिनो के अंदर और ऑनलाइन खरीदी गई पॉलिसी 30 दिन के अंदर वापस करनी होती है. इसके बाद नियमों के मुताबिक ग्राहक को उसका रिफंड वापस कर दिया जाता है.