PMAY 2.0 Scheme: पीएम आवास योजना 2.0 शुरू, नया घर चाहिए तो दुरुस्त कर लें ये डॉक्यूमेंट्स
Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: पीएम आवास योजना का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है. इसमें चार कैटेगरी के तहत लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों की सहायता के लिए पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी. अब प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई 2.0) का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है. इसके तहत अगले पांच सालों में एक करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे. इन्हें किफायती घर बनाने, खरीदने और किराए पर लेने में मदद मिलेगी.
चार कैटेगरी में मिलेगा योजना का लाभ
सरकार PMAY 2.0 के तहत 2.30 लाख करोड़ रुपये आवंटित करेगी. योजना के पहले चरण में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी. 85.5 लाख से ज्यादा घर पहले ही लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं. दूसरे चरण में चार घटकों के तहत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा. ये चार लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC),साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये का आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी (ISS) हैं. केंद्र सरकार ने PMAY 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड संबंधी डिटेल, बैंक अकाउंट की जानकारी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और भूमि स्वामित्व प्रमाण शामिल हैं.
बीएलसी: इसमें अपनी जमीन पर 45 वर्ग मीटर तक घर बनाने का पैसा सरकार देगी. केंद्र सरकार से घर बनाने के लिए 2.25 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी, जबकि राज्य सरकार से मिलने वाली राशि अभी तय नहीं है. इसमें व्यक्ति की सालाना आय तीन लाख रुपये होनी चाहिए.
एएचपी: इस कैटेगरी में निजी या सरकारी स्तर पर तैयार की गई हाउसिंग परियोजनाओं का निर्माण कराया जाना है, जिसमें ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर लोग) मकान ले सकेंगे. यहां भी केंद्र सरकार से 2.25 लाख और राज्य से 50 हजार मिलेंगे. इसमें भी व्यक्ति की सालाना आय तीन लाख रुपये होनी चाहिए. यह कैटेगरी EWS और LIG परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना आय क्रमश: तीन लाख और छह लाख रुपये है.
एआरएच: इसमें किराए पर लेने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट बनेंगे. यह उन लोगों के लिए है, जिनके पास घर बनाने या खरीदने के पैसे नहीं है. इसके लिए केंद्र सरकार 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति यूनिट और राज्य सरकार 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति यूनिट के हिसाब से टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट (टीआईजी) देगी.
आईएसएस (ब्याज सब्सिडी): इसमें जिन मकानों की कीमत 35 लाख रुपये तक होगी उन्हें 25 लाख रुपये तक होम लोन लेने की विशेष सुविधा दी जाएगी. 120 वर्ग मीटर या इससे कम क्षेत्र का आवास खरीदने वालों को 1.80 लाख रुपये तक की लोन सब्सिडी मिलेगी। इसका लाभ EWS/LIG और MIG के लाभार्थियों को मिलेगा.
इस तरीके से करें अप्लाई
आवेदन करने के लिए सबसे पहले www.https://pmay-urban.gov.in वेबसाइट पर जाए और PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन पर क्लिक करें. अब अपनी सालाना आय, पता व अन्य दस्तावेजों संबंधी डिटेल दें और OTP के साथ आधार का प्रमाणीकरण करें. इसके बाद फॉर्म को जमा कर सकते हैं और समय-समय पर पोर्टल पर आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं.
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