(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
PMEGP: उद्योगों के लिए सरकार की बढ़िया स्कीम, मिलती है आर्थिक मदद, ये है सब्सिडी की सुविधा
PMEGP Scheme: बता दें कि समान्य श्रेणी में लाभार्थी का हिस्सा 10% है, शहरी सब्सिडी दर 15% है और ग्रामीण सब्सिडी दर 25% है. विशेष श्रेणी में लाभार्थी ग्रामीण सब्सिडी दर 35% तक है.
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) Scheme: कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ. लॉकडाउन के कारण इन सभी उद्योगों में काम करने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में अगर आप भी इन उद्योगों में काम करते हैं और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन (REGP) को मिलकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (Prime Minister's Employment Generation Programme) बनाया गया है. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन (REGP) योजना के तहत युवाओं के बीच में रोजगार पैदा करने में मदद करता है. इस योजना के तहत लागत का 5 से 10 प्रतिशत निवेश करना होता है. इसके बाद सरकार तय किए गए मानकों के अनुसार 15-35% सब्सिडी देती है.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को शुरू करने के पीछे का कारण-
-इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के नये अवसर चुनना.
-शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कारीगर, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के साथ मिलकर रोजगार के नये रास्ते बनना.
-ग्रामीण इलाकों में ही लोगों को रोजगार के ऐसे अवसर देना जिससे उन्हें गांव छोड़कर शहर की तरफ ना आना पड़े.
-कामगारों का आय और उनके कमाने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करना.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत मिलती है से सब्सिडी-
आपको बता दें कि समान्य श्रेणी में लाभार्थी का हिस्सा 10 प्रतिशत है, शहरी सब्सिडी दर 15 प्रतिशत है और ग्रामीण सब्सिडी दर 25 प्रतिशत है. वहीं विशेष श्रेणी में लाभार्थी का हिस्सा 5 प्रतिशत सब्सिडी, शहरी सब्सिडी दर 25 प्रतिशत और ग्रामीण सब्सिडी दर 35 प्रतिशत तक मिलता है.
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प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत लोन लेने की योग्यता-
-अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल हो और उसने कम से कम 8वीं कक्षा पास की हो और उसकी 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाली एक मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट और 5 लाख रुपये की लागत वाली सर्विस यूनिट हो तो उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है.
-इसके साथ ही उसने इससे पहले PMEGP के तहत कोई लाभ ना लिया हो.
-उसका उद्योग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर हो.
-इसके साथ ही चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसका लाभ उठा सकते हैं. लेकिन, कोई भी उद्योग जिसने किसी अन्य योजना के तहत किसी अन्य योजना का लाभ उठाया हो वह इस योजना के योग्य नहीं है.
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प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत लोन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज-
-पैन कार्ड (PAN Card)
-आधार कार्ड (Aadhaar Card)
-आठवीं पास का सर्टिफिकेट
-एजुकेशन सर्टिफिकेट (Education Certificate)
-उद्यमी विकास कार्यक्रम का प्रमाण पत्र
-एड्रेस प्रूफ (Address Proof)
-जरूरी होने पर विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र
-एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक / भूतपूर्व सैनिक / पीएचसी के लिए प्रमाण पत्र
-प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report)
इस तरह PMEGP का ऑनलाइन करें आवेदन-
-PMEGP का ऑनलाइन फार्म (Online Form) भरने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पर जाएं.
-इसके बाद यहां मांगी गई सभी जानकारी को फिल करें.
-इसके बाद ‘Save Applicant Data’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
-इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें.
-इसके बाद आपके पास आईडी नंबर और पासवर्ड आपके Registered Mobile नंबर पर भेज दिया जाएगा.