Policy Portability: अपने मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हैं परेशान तो तुरंत अपनी पॉलिसी कराएं पोर्ट, ये हैं इसका आसान तरीका
Insurance Policy: अगर आप अपनी मौजूदा हेल्थ पॉलिसी (Health Policy) से खुश नहीं हैं तो कुछ आसान तरीके अपनाकर आप इसे दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं. यह सुविधा सिम कार्ड पोर्ट की तरह ही होती है.
Portability of Insurance Policy: हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स (Financial Expert) यह सलाह देता है कि आप निवेश के साथ-साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) जरूर खरीदें. आजकल के समय में जीवन में कब इमरजेंसी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. ऐसे में हेल्थ बीमा पॉलिसी खरीदना बेहद आवश्यक हो जाता है. लेकिन, कई बार हम जल्दबाजी में या जानकारी के अभाव में गलत पॉलिसी का चुनाव कर लेते हैं. बाद में इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी अपनी हेल्थ पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरे कंपनी में पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं. पॉलिसी पोर्ट करने पर आपको कई तरह के एक्स्ट्रा बेनेफिट (Extra Benefit) भी मिलेंगे.
अगर आप अपनी मौजूदा हेल्थ पॉलिसी (Health Policy) से खुश नहीं हैं तो कुछ आसान तरीके अपनाकर आप इसे दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं. यह सुविधा सिम कार्ड पोर्ट की तरह ही होती है. इस सुविधा में आपको पुरानी पॉलिसी के फायदे मिलते ही रहेंगे. लेकिन, इसके साथ ही आपको नई पॉलिसी के लाभ भी मिलेंगे. तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको पॉलिसी को पोर्ट (Port Policy) के तरीके के बारे में-
इस तरह नई कंपनी का करें चुनाव
अगर आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी और कंपनी की पॉलिसी का चुनाव करें. लेकिन, पोर्ट कराने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि पुरानी पॉलिसी एक्सपायर (Policy Expire) होने के 45-60 दिन पहले आप पॉलिसी को पोर्ट करने के लिए जरूर अप्लाई करें. इसके लिए आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद भी लें सकते हैं. इसके बाद आपको पोर्टबिलटी फॉर्म भरना होगा. इसके बाद आपको पोर्टिबिलिटी और प्रपोजल फॉर्म भी भरना होगा. इसके साथ ही अपने पर्सनल डिटेल्स (Personal Details) और पिछली इंश्योरेंस कंपनी के डिटेल्स की जानकारी भी देनी होगी. आपको बता दें कि पॉलिसी खरीदने के बाद 30 दिन, पुरानी बीमारियों या किसी खास बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड (Waiting Period) के बाद भी आप पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं.
पोर्ट करने के लिए चाहिए ये चीजें-
पॉलिसी पोर्ट करने के लिए आपको पॉलिसी शेड्यूल (Policy Schedule), किसी भी मेडिकल जांच की रिपोर्ट, मेडिकल हिस्ट्री (Medical History), रिपोर्ट कॉपी आदि की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपको बता दें कि उसी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं जो रेगुलर है. अगर आपने किसी हेल्थ पॉलिसी को किसी कारण से रोक दिया है तो आप बाद में इसे किसी और कंपनी को पोर्ट नहीं कर सकते हैं.
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