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Car Insurance Porting: रास नहीं आ रही कार बीमा कंपनी? जानें कैसे बिना नुकसान के इंश्‍योरेंस पॉलिसी कराएं पोर्ट

Port Motor Insurance Policy: अगर आपने मोटर इंश्‍योरेंस या कार इंश्‍योरेंस लिया है और मौजूदा कंपनी से संतुष्‍ट नहीं हैं तो इसे दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा सकते हैं. जानें क्‍या है प्रॉसेस...

Car Insurance Porting Process: ज्यादातर लोगों को पता है कि, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से ड्राइव करने के लिए कम से कम थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है. एक सही मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए हमें किस तरह की पॉलिसी चाहिए, कहां से खरीदना चाहिए आदि के बारे में जानकारी होना आवश्यक है. इसके बारे में आपको अपने दोस्तों और परिजनों से कई तरह की सलाह मिल सकती है, लेकिन दूसरों की राय के साथ-साथ यह अच्छा रेगा कि आप खुद ऑनलाइन उपलब्ध सभी विकल्पों की  तुलना करें और अपनी जरूरत के अनुसार सही पॉलिसी सेलेक्‍ट करें.
सभी प्रकार की पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पॉलिसी के लाभों से परिचित होने के बावजूद कुछ ग्राहक अपनी मौजूदा बीमा कंपनी से संतुष्‍ट नहीं होते हैं. अगर आप भी ऐसे ही मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसीहोल्‍डर्स में शामिल हैं आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी अवधि के दौरान आप अपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट भी कर सकते हैं.

पोर्टेबिलिटी का विकल्प क्यों चुनें?

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम में हेड-मोटर इंश्योरेंस, नितिन कुमार कहते हैं कि अगर पॉलिसीधारक मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी और उसके लाभों से संतुष्ट नहीं है तो मोटर इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी काम आती है. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अगर पॉलिसीधारक को सस्ती कीमत पर कंप्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है, या अगर बीमाकर्ता या एजेंट ने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते समय आपकों गुमराह किया है, या वर्तमान बीमाकर्ता का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस मुश्किल है, या अगर आप अपनी कार का अधिक या कम उपयोग करने लगे है,  या अगर आपकी पॉलिसी में कोई नेटवर्क गैरेज नहीं है. इसलिए एक बेहतर बीमा कंपनी चुनने के लिए पॉलिसीहोल्‍डर पोर्टेबिलिटी का विकल्प चुन सकता है.

पोर्टिंग के लाभ

  • नो क्लेम बोनस (NCB) बरकरार रहता है: कुमार कहते हैं कि प्रत्येक क्लेम फ्री वर्ष के लिए, इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस (NCB) का लाभ प्रदान करती है. यह नो क्लेम बोनस, OD प्रीमियम का 50% तक हो सकता है. लोगों की आम धारणा है कि उनकी मौजूदा पॉलिसी जब  नई मोटर इश्योरेंस पॉलिसी में पोर्ट होती है तो उन्‍हें एनसीबी का लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि जब भी कोई पॉलिसीधारक मोटर इश्योरेंस को पोर्ट करता है, तो यह उसे इस बोनस को बनाए रखने की अनुमति देता है. अगर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी समय पर रिन्यू नहीं की जाती है या अगर उन्होंने पॉलिसी अवधि के दौरान क्लेम किया है तो NCB को खो सकते हैं.
  • व्हीकल इंस्‍पेक्‍शन की नहीं होती जरूरत: पिछली पॉलिसी समाप्त होने या कार का मालिकाना हक बदलने की स्थिति में वाहन की स्थिति का पता लगाने के कार इंस्‍पेक्‍शन आवश्यक है. लेकिन एक नए बीमा कंपनी में स्विच करते समय, व्हीकल इंस्‍पेक्‍शन अनिवार्य नहीं है.
  • कब करवाएं अपनी मोटर बीमा पॉलिसी को पोर्ट? कुमार कहते हैं कि आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करने के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदा पॉलिसी समाप्त होने से 45 दिनों के अंदर स्विच करने की सलाह दी जाती है. ऐसा करने से पॉलिसीधारक मौजूदा पॉलिसी से नो-क्लेम बोनस, नो व्हीकल इंस्पेक्शन आदि जैसे लाभों का लाभ उठा सकेगा. आपकी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी जानकारी देने के बाद, पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सकता है.

पोर्टिंग के दौरान याद रखने वाली कुछ बातें

  1. आईडीवी की जांच करें: कुमार ने बताया कि अपनी पॉलिसी को पोर्ट करने का निर्णय लेने से पहले, आपको कार के वर्तमान बाजार मूल्य की जांच करनी चाहिए, जिसे आपकी कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) भी कहा जाता है. IDV वर्तमान पॉलिसी के प्रीमियम को बदल सकता है, लेकिन चोरी या कुल नुकसान के मामले में सही कार वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त IDV सुनिश्चित करें.
  2. मिड-टर्म पॉलिसी पोर्टेबिलिटी से बचें: अगर आप अपने बीमाकर्ता को पॉलिसी अवधि के बीच में बदलना चाहते हैं, तो आप NCB और व्‍हीकल इंस्‍पेक्‍शन नहीं होने जैसे लाभों से वंचित हो सकते हैं, और इस बात की संभावना भी है कि पिछली बीमा कंपनी पूरा रिफंड नहीं दे. पॉलिसी की समाप्ति से 45 दिन पहले पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया शुरू करने से अधिक लाभ मिलेगा.
  3. मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी पोर्ट कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज़: कुछ दस्तावेज़ हैं जिन्हें आपको अपनी पॉलिसी पोर्ट करते समय संभाल कर रखना चाहिए. कुमार कहते हैं कि नए बीमाकर्ता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्‍हीकल के रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी, आपकी पिछली पॉलिसी की कॉपी आदि जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है. नई बीमा कंपनी NCB की गणना करने के लिए आपकी क्लेम हिस्ट्री के बारे में भी पूछेगा.

केवल कम प्रीमियम दरों के आधार पर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए समझौता करना एक अच्छा विचार नहीं है. ऑनलाइन उपलब्ध सभी विकल्पों की तुलना करने, पॉलिसी डिटेल्स और क्लॉज को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद निर्णय लेना चाहिए.

ये भी पढ़ें: आईटीआर की तरह आसान हो जाएगा जीएसटी रिटर्न, सीबीआईसी करने जा रहा ये काम

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