(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bank of Baroda: इस बैंक में पॉजिटिव पे सिस्टम लागू, चेक क्लीयरेंस के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
Bank of Baroda ने 1 अगस्त से 5 लाख रुपये या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक पर PPS लागू कर दिया है. अब अगर नए नियमों के अनुरुप आप चेक जमा नहीं करते हैं, तो उसे बैंक कैंसिल कर देगी.
Bank of Baroda New Cheque Payment Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) को आज से लागू कर दिया है. अगर आप इस बैंक की सर्विस लेते हैं. साथ ही आपका ज्यादातर लेन-देन चेक (Cheque Payment) के माध्यम से होता है, तो ये खबर आपके लिए काम की साबित होगी.
नहीं तो कैंसिल होगा चेक
BOB ने 1 अगस्त से 5 लाख रुपये या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) लागू कर दिया है. अब अगर नए नियमों के अनुरुप आप चेक जमा नहीं करते है, तो उसे बैंक कैंसिल कर देगी. बैंक की ओर से ये बड़ा बदलाव हुआ है.
RBI ने लागू किया था नियम
जनवरी 2021 में Reserve Bank ने बैंकों को PPS लागू करने के लिए जोर दिया था, लेकिन कई बैंक अब तक इसे लागू नहीं कर सकी. RBI की गाइड लाइन के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 अगस्त से पीपीएस (PPS) लागू कर दिया है. आरबीआई नए सिस्टम के जरिए चेक संबंधी धोखाधड़ी को रोकने का प्रयास किया जा रहा था.
जून में दी थी जानकारी
आपको बता दें कि Bank Of Baroda ने इस बारे में जून माह में दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे. बैंक ने कहा था कि अगर कोई भी ग्राहक 1 अगस्त 2022 से पीपीएस पुष्टि के बिना चेक जारी करता है, तो उसका चेक क्लियर नहीं होगा.
ये है पीपीएस सिस्टम
पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) में चेक जारी करने वाले को एसएमएस (SMS), मोबाइल ऐप (Mobile App), इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) या एटीएम (ATM) के माध्यम से चेक लेने वाले की जानकारी पहले देनी होती है. जिसमें चेक का अमाउंट (Amount), बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, चेक नंबर सहित अन्य जानकारियां शामिल हैं. अगर चेक जारी करने वाला ग्राहक बैंक को ये जानकारी नहीं देगा तो बैंक चेक क्लियर करने से मना कर सकता हैं.
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