(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Post Office की सेविंग्स स्कीम में लगा रखा है पैसा तो जल्दी करें ये काम, वरना नहीं मिलेगी ब्याज!
Post Office Schemes: अगर आपने भी छोटी बचत योजनाओं मे खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए बड़ी खबर है. अगर आपको भी आगे ब्याज का फायदा लेना है तो फटाफट 1 अप्रैल 2022 तक जरूरी काम कर लें-
Post Office Schemes: अगर आपने भी छोटी बचत योजनाओं मे खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए बड़ी खबर है. ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस में मंथली सेविंग्स स्कीम, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, पीपीएफ, एनएसई और एफडी समेत कई खास सुविधाएं मिलती हैं. इन सुविधाओं पर ग्राहकों को मंथली, छमाही, तिमाही और सालाना आधार पर ब्याज का फायदा मिलता है. अगर आपको भी आगे ब्याज का फायदा लेना है तो फटाफट 1 अप्रैल 2022 तक जरूरी काम कर लें-
नहीं मिलेगा ब्याज का पैसा
आपको बता दें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डाकघर बचत खाते या फिर बैंक खाते को अपने एमआईएस, एससीएसएस, टीडी के साथ लिंक नहीं किया है. अगर आपने भी अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपको मिलने वाले ब्याज का भुगतान विविध कार्यालय खातों में नहीं किया जाएगा.
बचत खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा पैसा
डाकघर की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल 2022 से इन सबी योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज को केवल निवेशकों के बचत खाते या फिर योजना से जुड़े अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा.
जानें किस हिसाब से मिलेगा ब्याज?
बता दें योजना का पैसा निवेशकों के द्वारा चुने गए आधार पर ही किया जाएगा. बता दें ये आप पर निर्भर करता है कि आप तिमाही, मंथली, सालाना किस आधार पर ब्याज का पैसा खाते में क्रेडिट कराना चाहते हैं.
कई खाताधारकों को नहीं मिला है ब्याज
पोस्ट ऑफिस की ओर से सर्कुलर जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है. सर्कुलर में लिखा है कि MIS/SCSS/TD खाताधारकों ने ब्याज की राशि के मंथली और तिमाही आधार पर क्रेडिट कराने के लिए बचत खाते से लिंक नहीं किया है, जिसकी वजह से इन खाताधारकों को ब्याज नहीं मिला है.
आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे खाते को लिंक करा सकते हैं-
- खाताधारक को SB-83 फॉर्म जमा करना होगा.
- बता दें आपको अपने MIS/SCSS/TD खातों को पोस्ट ऑफिस बचत खाते से जोड़ना होगा.
- इसके साथ ही आपको MIS, SCSS, TD खाते की पासबुक और डाकघर बचत खाते की पासबुक को भी वेरिफिकेशन के लिए साथ लेकर जाना होगा.
- कैंसिल चेक या बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की एक कॉपी ईसीएस -1 फॉर्म के साथ जमा करानी होगी.
- आपको जिस खाते में ब्याज राशि जमा करवानी है उसकी कॉपी देनी होगी.
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