Post Office Saving Account: पोस्ट ऑफिस ने अपने सेविंग खातों के लिए एक नया नियम लागू किया है जिसके मुताबिक अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस में खोले गए स्मॉल सेविंग अकाउंट जैसे मंथली इनकम स्कीम,टर्म डिपॉजिट (Term Deposit) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) को सेविंग खाते से लिंक नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में इस स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज का लाभ आपको नहीं मिलेगा. गौरतलब है कि इस नए नियम को 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है.


बता दें कि इस मामले में पोस्ट ऑफिस ने एक नोटिस जारी करके अपने खाताधारकों को जानकारी दी है कि अब पहले की तरह खाताधारकों को ब्याज का भुगतान कैश के रूप में नहीं किया जाएगा. अब हर पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग खाताधारक को अपने अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या बैंक के सेविंग अकाउंट से लिंक करना होगा.


पोस्ट ऑफिस का स्मॉल सेविंग अकाउंट इस तरह करें लिंक
पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग अकाउंट को बैंक के सेविंग अकाउंट से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक के कैंसिल चेक और बैंक पासबुक की कॉपी पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होगी. इसके साथ ही MIS, SCSS और TD अकाउंट की पासबुक कॉपी को भी वेरिफिकेशन के लिए ले जाना होगा. इसके साथ ही आपको ECS-1 फॉर्म फिल करके डाकघर में जमा करना होगा. ध्यान रखें कि पोस्ट ऑफिस का स्मॉल सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट सिंगल या जॉइंट दोनों में से कोई भी हो सकता है.


पोस्ट ऑफिस का स्मॉल सेविंग अकाउंट लिंक करने के फायदे
बता दें कि अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम,टर्म डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम को बैंक अकाउंट से लिंक करा देंगे तो आपको हर महीने ब्याज लेने के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब हर महीने ब्याज आपके अकाउंट Automatic Transfer सर्विस के जरिए पहुंच जाएगा.


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