Post Office दे रहा आपको 14 लाख रुपये कमाने का मौका, जानें कैसे और कितना लगाना होगा पैसा?
Post Office Senior Citizen Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन्स स्कीम के जरिए आप 5 साल में 14 लाख 28 हजार रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं.
Post Office Senior Citizen Savings Scheme: अगर आप भी लखपति बनने का सपना देख रहे हैं तो आज हम आपको पोस्ट ऑफिस (Post Office) की एक ऐसी खास स्कीम में बारे में बातएंगे, जिससे जरिए आप आसानी से 14 लाख 28 हजार रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं. आपको बता दें पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को कई तरह की स्कीम ऑफर करता है, जिसके जरिए निवेशक कुछ ही समय में लखपति बन सकते हैं. इस खास स्कीम का नाम पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन्स स्कीम (Post Office Senior Citizen Savings Scheme) है. आइए आपको बताते हैं आप कैसे 14 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं और इसमें कितना समय लगेगा.
कितना मिलेगा ब्याज?
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन्स स्कीम (Post Office Senior Citizen Savings Scheme) में निवेशकों को 7.4 फीसदी (कंपाउंडिंग) की दर से ब्याज का फायदा मिलता है. इस स्कीम के तहत, आप कम से कम 1,000 रुपये के साथ अकाउंट खोल सकते हैं.
कितने समय के लिए कर सकते हैं
इस सेविंग्स स्कीम की मैच्योरिटी की अवधि 5 साल की होती है, लेकिन ग्राहक इसे अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से इस सीमा को बढ़ा भी सकते हैं.
अधिकतम 15 लाख का करें निवेश
इस स्कीम में निवेशक अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. वहीं, अगर आप एक लाख रुपये से कम की राशि के साथ निवेश करना शुरू करना चाहते हैं तो आप नकद पैसे देकर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं. वहीं, अगर आप एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि के साथ इस खाते को खुलवाना चाहते हैं तो आपको चेक के जरिए पैसे देने होते हैं.
कैसे बनेगा 14 लाख का फंड?
14 लाख का फंड बनाने के लिए आपको एकमुश्त 10 लाख रुपये का निवेश करना होगा. बता दें जब आप 10 लाख का निवेश करते हैं तो आपको इसमें 7.4 फीसदी की दर से कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा मिलेगा. यानी जब आपके इस निवेश को 5 साल हो जाएंगे तो आपके यह 10 लाख रुपये 14,28,964 में बदल जाएंगे. यहां आपको ब्याज के रूप में 4,28,964 लाख रुपये का फायदा मिलेगा.
टैक्स छूट का भी मिलेगा फायदा
इसके अलावा इस स्कीम में आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलेगा. अगर आपकी ब्याज की राशि 10,000 रुपये सालाना होता है तो आपका टीडीएस कटने लगता है. हालांकि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट का फायदा मिलता रहेगा.
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