Post Office की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में करें निवेश, 15 लाख पर मिलेगा 20.5 लाख रुपये का रिटर्न
Senior Citizen Savings Scheme: इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 साल की होनी चाहिए. वहीं अगर किसी कर्मचारी ने VRS लिया है तो ऐसी स्थिति में वह भी निवेश कर सकता है.
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Post Office Senior Citizen Savings Scheme: रिटायरमेंट (Retirement Planning) के बाद अगर आपके पास पैसे रहते हैं तो जीवन को आगे चलाना आसान हो जाता है. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) की मदद के लिए कई तरह की स्कीम मार्केट में मौजूद है, मगर आप ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं जिसमें आपको बेहतर रिटर्न के साथ आप मार्केट रिस्क से दूर रहे तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Post Office Senior Citizen Savings Scheme) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है. यह पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम है जो आपको बैंक की एफडी (FD Scheme) के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देता है.
इन लोगों मिलती है निवेश की सुविधा-
इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 वर्ष की होनी चाहिए. वहीं अगर किसी कर्मचारी ने VRS (Voluntary Retirement Scheme) लिया है तो ऐसी स्थिति में वह भी निवेश कर सकता है. इसके साथ ही 50 से 60 वर्ष की आयु के रिटायर डिफेंस कर्मचारी रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं.
स्कीम पर मिलेगी यह रिटर्न-
आपको बता दें कि SCSS स्कीम के तहत निवेश करने पर आपको 7.4 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है. अगर आप इस स्कीम के तहत 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग ब्याज दर के अनुसार 5 साल बाद आपको 5.5 लाख रुपये केवल ब्याज मिलेगा. इसके साथ ही टोटल मैच्योरिटी अमाउंट (Maturity Amount) निवेशक को 20.5 लाख रुपये मिलेगा. ऐसे में निवेशक को हर तिमाही पर करीब 27,750 रुपये मिलेगा. इस स्कीम में निवेशक कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये निवेश कर सकता है. इसके साथ ही आप स्कीम में 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और बाद में इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं.
SCSS के स्पेशल फीचर्स-
- इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है.
- स्कीम में नॉमिनेशन की सुविधा मिलती है.
- अगर कोई व्यक्ति प्रीमेच्योरिटी (Prematurity) पर अकाउंट को क्लोज करता है तो उसे पेनाल्टी देना पड़ेगा.
- अकाउंट एक साल में क्लोज होने पर जमा राशि का 1.5 प्रतिशत कट जाएगा. वहीं अकाउंट दो साल के बाद बंद करने पर कुल राशि का 1 प्रतिशत कट जाएगा.
- अगर आपको स्कीम पर 50 हजार रुपये से अधिक का ब्याज मिलता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज पर TDS कटेगा.
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