PPF Account for Children: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) निवेश का सबसे लोकप्रिय विकल्प है. यह रिस्क फ्री होने के साथ ही अच्छा रिटर्न भी देता है. आप अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोलकर उनका भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं. हम आपको बताएंगे कि बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए कौन से नियम और शर्तें लागू होती हैं.
- एक व्यक्ति अपने नाम पर एक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है.
- एक शख्स अपने पीपीएफ खाते के अलावा अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य पीपीएफ खाता खुलवा सकता है.
- जिन माता-पिता के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का पीपीएफ खाता मां और दूसरे बच्चे का पीपीएफ अकाउंट पिता खुलवा सकता है.
- मां-पिता दोनों एक ही बच्चे के नाम पर माइनर PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते.
कितना पैसा कर सकते हैं जमा?
- नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपये की डिपॉजिट लिमिट लागू है.
लोन और आंशिक निकासी
- नाबालिग पीपीएफ खाते पर भी लोन और आंशिक निकासी जैसे फायदे मिलते हैं.
- हालांकि नाबालिग खाते पर लोन या आंशिक निकासी करने के लिए अभिभावक को यह घोषणा करनी होगी कि पैसा नाबालिग के लिए ही निकाला जा रहा है.
बच्चे के 18 साल का होने पर
- बच्चा जब 18 साल का हो जाए तो उसके अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने लिए एक आवेदन करना होगा.
- बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है.
पीपीएफ के लिए कैसे करें अप्लाई:
- सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं.
- वहां पर PPF अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म लेना होगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर भरिए.
- आवेदन फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे.
- आवेदन फॉर्म के साथ उन डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर संस्थान के कर्मचारी को दे दें.
- फिर कर्मचारी ऐप्लिकेशन को चेक कीजिए. इंफॉर्मेशन को ठीक से वेरीफाई करने के बाद अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
- अभिभावक की केवाईसी अनिवार्य, बच्चे की फोटो, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, जिसमें आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र
एक पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति के जरिए खोला जा सकता है. हालांकि, नियमों के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक PPF अकाउंट खोला नहीं जा सकता है.