PPF अकाउंट हो गया है बंद तो जल्दी से करा लें शुरू, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान!
Public Provident Fund: पीपीएफ खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करा रखा था, लेकिन किन्ही कारणों से वह बंद हो गया है तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.
Public Provident Fund: पीपीएफ खाता (PPF Account) रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करा रखा था, लेकिन किन्ही कारणों से वह बंद हो गया है तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. अगर आपका भी खाता बंद पड़ा है तो आप उसको जल्दी से एक्टिव करवा लें. आइए आपको बताते हैं कि आपको किस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है-
क्यों बंद हो जाता है PPF Account?
आपको बता दें अगर आप इस खाते में हर साल पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा. इस खाते में आपको मिनिमम सालाना 500 रुपये जमा करने होते हैं और यह काम आपको 15 साल तक करना होता है. कई बार किसी भी कारण से पैसा डालना भूल जाते हैं या फिर नहीं डाल पाते हैं तो उनका अकाउंट बंद हो जाता है.
कैसे शुरू करा सकते हैं PPF Account-
- पीपीएफ खाता दोबारा शुरू करवाने का प्रोसेस ज्यादा मुश्किल नहीं है.
- पीपीएफ खाता फिर से चालू करने के लिए आपको उस बैंक या डाक घर में जाना होगा जहां यह खुला है.
- आपको यहां खाता दोबारा चालू कराने के लिए एक फॉर्म भरना होगा.
- फॉर्म भरने के बाद आपको एरियर (बकाया रकम) का भुगतान करना होगा. इसका मतलब यह है कि जितने वर्षों में आपने भुगतान नहीं किया है, उनमें हर वर्ष के लिए 500 रुपये का मिनिमम पेमेंट करना होगा.
- इस भुगतान के साथ आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी.
क्या होता है Public Provident Fund (PPF)
PPF अकाउंट की बात करें तो इस खाते में ग्राहक मिनिमम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा अगर इसकी मैच्योरिटी की बात करें वह अवधि 15 साल होती है. वहीं, अगर आपको पैसो की ज्यादा जरूरत है तो आप 8 साल बाद इसमें से कुछ प्रतिशत पैसे डेबिट कर सकते हैं. पीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में 12 बार से अधिक जमा नहीं कर सकते हैं.
सरकार ने कई नियमों में किया बदलाव
2016 में में सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कुछ खास स्थितियों में मैच्योरिटी के पहले पीपीएफ खाते को बंद करने की परमिशन दे दी थी. खाते के पांच साल चलने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है. अगर आपका खाता इनएक्टिव है तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी बशर्ते इसे फिर से चालू न किया जाए.
नहीं खुलवा सकते हैं 2 पीपीएफ खाते
इस बात का ध्यान रखें कि खाताधारक बंद पड़े पीपीएफ खाते के अलावा कोई अन्य पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहता है तो इसकी इजाजत उसे नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है. किसी एक व्यक्ति के दो पीपीएफ खाते नहीं हो सकते हैं.
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