Public Provident Fund: पीपीएफ में निवेश कर पाएं तगड़े रिटर्न के साथ टैक्स छूट का लाभ, जानें निवेश का तरीका
PPF Account: पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश करके आपको तगड़े रिटर्न के साथ टैक्स छूट का भी लाभ मिल रहा है. हम आपको योजना के डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं.
PPF Account: अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी सरकारी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (Public Provident Fund Scheme) निवेश का एक शानदार विकल्प हो सकता है. इस स्कीम के जरिए आप लंबी अवधि में तगड़े ब्याज दर के साथ टैक्स छूट का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं. कई ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रोविडेंट फंड का फायदा नहीं मिलता है, तो उनके लिए पीपीएफ स्कीम निवेश का एक शानदार विकल्प हो सकता है. अगर आप इसमें पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको इसके डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
मिल रहा इतने ब्याज दर का लाभ-
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 15 साल की लंबी अवधि की स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप अपने बुढ़ापे, बच्चों की पढ़ाई, शादी आदि के खर्च के लिए मोटा फंड तैयार कर सकते हैं. सरकार ने फिलहाल जनवरी से मार्च की तिमाही में योजना के लिए 7.1 फीसदी ब्याज दर तय किया है. इस ब्याज को खाते में कंपाउंडिंग के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. इस स्कीम में आप एक वित्त वर्ष में 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक की राशि का निवेश कर सकते हैं. 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद आप इस स्कीम में निवेश की अवधि को 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं.
मिलेगा इतना रिटर्न-
अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5000 का इंवेस्टमेंट करता है तो सालाना के आधार पर निवेश की गई राशि 60,000 रुपये होगी. वहीं 15 साल में कुल राशि 9 लाख रुपये की होगी. पीपीएफ कैलकुलेटर के मुताबिक इस राशि पर आपको 15 साल में 7.27 लाख रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा. ऐसे में मैच्योरिटी पर आप कुल 16.27 लाख रुपये के मालिक होंगे.
स्कीम पर मिलती है लोन की सुविधा-
पीपीएफ स्कीम में निवेशकों को लोन की सुविधा भी मिलती है. 3 साल लगातार निवेश करने के बाद आपको जमा राशि का 75 फीसदी अमाउंट तक लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं. वहीं खाते से प्रीमैच्योर विड्रॉल के लिए कम से कम 5 साल निवेश करना आवश्यक है. अगर आप भी पीपीएफ स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते हैं. ध्यान रखें कि नाबालिग का पीपीएफ खाता माता-पिता की देख रेख में ही खुलता है. इस स्कीम में निवेश करके आप इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत सालाना 1.50 लाख रुपये की अधिकतम छूट प्राप्त कर सकते हैं.
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