नई दिल्लीः आम जनता के लिए छोटी बचत योजनाओं में से पीपीएफ अभी भी सबसे आकर्षक योजनाओं में से है. इसपर मिलने वाला ब्याज आज भी सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या स्मृद्धि योजना से ही कम है और बाकी बचत योजनाओं से अच्छा है. हालांकि पीपीएफ का एक और सबसे अच्छा फायदा है जिससे ये आपके लिए एभी भी एनपीएस से अच्छा रिटर्न देने वाला साबित हो सकता है. पीपीएफ रिटर्न के लिहाज से आपके लिए सबसे ज्यादा आकर्षक सेविंग स्कीम है.


पीपीएफ खाते का सबसे बड़ा फायदा/एनपीएस से तुलना
दरअसल एनपीएस में आपके 60 साल बाद के राशि के रिटर्न के 20 फीसदी पर टैक्स लगता है जबकि पीपीएफ पर आपको ट्रिपल ई (EEE) का फायदा मिलता है.
पीपीएफ में निवेश करने पर आपको टैक्स छूट मिलती है, इसपर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है यानी इस पर इंटरेस्ट फ्री टैक्स इंकम मिलती है.
इसके साथ-साथ पीपीएफ खाते के मेच्योरिटी के समय भी कोई टैक्स नहीं देना होता है. इसका मतलब PPF Exempt-Exempt-Exempt (EEE) निवेश है. इसपर सरकार की गारंटी भी मिलती है और इस फायदे को भी जोड़कर देखा जाए तो ये काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है.


पीपीएफ खाते पर कितनी है ब्याज दर
(पीपीएफ) खाते की ब्याज दर हर तीन महीने पर भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और इसपर फिलहाल ब्याज दर 7.6 फीसदी है जो जनवरी-मार्च 2018 के लिए तय की गई है.


कैसे होती है पीपीएफ खाते की ब्याज दर की कैलकुलेशन
पीपीएफ खाते पर ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की जाती है. पीपीएफ के ब्याज की कैलकुलेशन महीने के 5 वें दिन और आखिरी दिन के बीच की न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है. हालांकि इसका ब्याज साल के आखिर में ही आपके पीपीएफ खाते में क्रेडिट होता है


पीपीएफ पर कितनी और कैसे मिलती है टैक्स छूट
पीपीएफ खातों को देखा जाए तो इसपर आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है. आयकर अधिनियम की धार (80सी) के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स बेनेफिट मिल सकता है.


कितना कर सकते हैं पीपीएफ में निवेश
आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप पीपीएफ में कितने से लेकर कितने रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. पीपीएफ में 500 रुपये से आप निवेश शुरू कर सकते हैं और एक साल में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. आप एक साल में 1.5 लाख रुपये तक का ही निवेश कर सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं. एक वित्तीय साल में आप कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं और साल में 12 बार ही आप पीपीएफ खाते में निवेश कर सकते हैं जो कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए.


परिवार के तौर पर कर सकते हैं ज्यादा निवेश
अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये और अपने पति या पत्नी के खाते में 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं जो कुल मिला कर 3 लाख रुपये हो सकता है लेकिन आपको टैक्स छूट आपके 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर ही मिलेगा. अगर आप बच्चों के लिए खाता खोलना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे के गार्जियन के तौर पर पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. हालांकि नाबालिग बच्चों के लिए अगर पीपीएफ खोला है और आपका खुद का भी पीपीएफ खाता है तो 1.5 लाख रुपये तक की ही टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.


पीपीएफ खाते से जुड़ी और काम की बातें
पीपीएफ खाते से आप लोन ले सकते हैं. पीपीएफ खाता खोलने के तीसरे साल से छठे साल तक लोन ले सकते हैं. जबसे आपने खाता खोला, उस साल के आखिर के एक साल बाद से लेकर 5 साल बाद तक आप अपने पीपीएफ खाते से लोन ले सकते हैं. छठे साल के बाद से आप लोन नहीं ले पायेंगे. ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके बाद आप अपने PPF खाते से पैसे निकाल सकते हैं
आप अपने पीपीएफ खाते को डाकघर से एक बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक या एक बैंक से डाकघर में स्थानांतरित भी कर सकते हैं.