PPF Account Money Withdraw: आजकल लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पैसे कहीं न कहीं निवेश (Invest) करना पसंद करते हैं. वैसे तो मार्केट में कई तरह के विकल्प मौजूद है लेकिन, इन ऑप्शन्स (Options for Safe Future Investment) में सबसे कॉमन और भरोसेमंद है पीपीएफ (PPF) यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है. PPF में निवेश करने से न सिर्फ आपको सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलती है बल्कि आपको इसमें निवेश करने से टैक्स (Income Tax Rebate) में भी छूट मिलती है. यह मैच्योरिटी के बाद आपको शानदार रिटर्न (Good Returns) भी देता है. आप PPF खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस (Post Office) में खुलवा सकते हैं. अगर आप बच्चे के लिए PPF अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पेरेंट्स के रूप में उसे भी खुलवा सकते हैं.


PPF अकाउंट की मदद से लिया जा सकता है लोन
PPF अकाउंट न सिर्फ आपके भविष्य की बचत है बल्कि आप इसकी मदद से वर्तमान में लोन (Loan on PPF Account) ले सकते हैं. लेकिन, पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने के लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें (Rules on Loan on PPF Account) लागू कर रखी है. जब आपका पीपीएफ अकाउंट 5 साल का हो जाता है तो उस पर लोन ले सकते हैं. ध्यान रखना होता है कि जिस वित्त वर्ष में यह खुला हो उसके पांच साल जरूर पूरे हो चुके हो. लेकिन, अगर आपने 3 साल बाद कुल जमा पूंजी का 75% निकाल सकते हैं. ऐसे में आप लोन नहीं ले सकते हैं.


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इस तरह निकाल सकते हैं पैसे-


PPF अकाउंट को आमतौर पर मैच्योर (Maturity) होने में 15 साल का समय लग जाता है. इसके बाद आप जमा सारे पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पैसे पहले भी निकाले जा सकते हैं.



  • जी हां आप मैच्योरिटी से पहले भी PPF अकाउंट पैसे निकाल सकते हैं.

  • आप किसी बेहद खतरनाक बीमारी या किसी आश्रित की बीमारी में आप पैसे निकाल सकते हैं.

  • बच्चों की उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं.

  • अगर आप कहीं विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो इसी हालत में आप पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे को Withdraw कर सकते हैं.


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