PPF Withdrawal Procedure : अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) का खाता है, और आप इसका इस्तेमाल करते आ रहे है. लेकिन अब किसी कारणवश मैच्योरिटी से पहले ही इसे बंद कराना चाहते है. तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. हम इस खबर में आपको PPF खाता मेच्योरिटी से पहले बंद करने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे है. जो आपके बेहद काम की साबित हो सकती है.
ऐसे मिलता है फायदा
आपको इसमें अच्छा रिटर्न और टैक्स बचत मिलती है, जिसके कारण पीपीएफ में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ रही है. केंद्र सरकार की और से पीपीएफ में जमा रकम पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज का लाभ मिलता है. पीपीएफ खाता डाकघर अथवा किसी भी बैंक की शाखा में खुलवाया जा सकता है. पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में हर साल कम से कम 500 रुपये तथा अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा करवा सकते हैं.
पूरी रकम होती है टैक्स फ्री
यह EEE कैटेगरी की स्कीम है. जिसका अर्थ है कि हर साल जमा होने वाली राशि, इस राशि पर हर साल हासिल होने वाला ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि टैक्स फ्री होती है.
15 साल के लिए होता है निवेश
मालूम हो कि PPF एक तरह की सुरक्षित निवेश योजना है. इसमें 15 साल के लिए निवेश किया जा सकता है. इसमें 5 साल के लिए खाते की मेच्योरिटी अवधि को बढ़ाया जा सकता है. आप मेच्योरिटी से पहले भी अपना पैसा निकालना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं, तो आंशिक निकासी के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा. 15 साल के बाद खाते में जमा पूरी रकम को निकाला जा सकता है. आपको इसके लिए कुछ जुर्माना देना होगा.
क्या है नियम
पीपीएफ खाताधारक 7 वें वर्ष पीपीएफ खाते से 50 फीसदी की रकम आप निकाल सकते हैं. पीपीएफ का खाता पहले 6 साल पूरी तरह से लॉक होता है. अगर किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2020-2021 में निवेश करना शुरू करना है तो वह 2025-2026 के बाद ही इमरजेंसी की स्थिति पैसों की निकासी कर सकता है. समय से पहले पैसा निकालने पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है. पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो यह 7 साल की शर्त खाताधारक के नॉमिनी पर लागू नहीं होती है. नॉमिनी कभी भी पैसे निकाल सकता है.
पहले ही बंद करवाते हैं खाता
कई बार 15 साल से पहले ही लोग अपना पीपीएफ खाता बंद करवा देते है. खाताधारक या आश्रितों को किसी जानलेवा बीमारी होने पर या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होने पर पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है. यदि इसे मैच्योरिटी अवधि से पहले बंद कर सकते है, तो खाता खोलने की तारीख से बंद होने की तारीख तक 1 फीसदी का ब्याज कट जाता है.
ऐसे निकालें अपना पैसे
पीपीएफ अकाउंट से समय से पहले पैसे निकाल सकते है. इसके लिए आपको फॉर्म C जमा करना होगा. यह फार्म डाकघर और बैंक में मिल जाता है. फॉर्म में आपको अकाउंट नंबर और वह राशि जो आप निकालना चाहते हैं, भरनी होगी. फार्म आपको पासबुक के साथ जमा कराना होगा. राशि सीधे आपके बचत खाते में जमा हो जाएगी, या आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी इसे ले सकते हैं.
ये भी पढ़ें
NPS Scheme: इस स्कीम में करेंगे इन्वेस्टमेंट तो रिटायरमेंट पर मिलेगा पूरा 1 करोड़ 60 लाख का मोटा फंड