Public Provident Fund: पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF Account) से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं. नए नियम मंगलवार, 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस (Post Office) के जरिए खोले गए अकाउंट पर लागू होने जा रहे हैं. इसके तहत अब एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट, बच्चों के नाम खोले गए अकाउंट और एनआरआई पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियम बदल दिए गए हैं. आइए आपको इनके बारे में डिटल में जानकारी दे देते हैं. 


नाबालिग के नाम खोले गए पीपीएफ अकाउंट में आता रहेगा ब्याज 


वित्त मंत्रालय के अनुसार, पोस्ट ऑफिस के जरिए चलने वाली नेशनल सेविंग्स स्कीम (National Savings Schemes) के तहत पीपीएफ अकाउंट में कई बदलाव किए जा रहे हैं. इनके तहत अब किसी नाबालिग के नाम खोले गए पीपीएफ अकाउंट में उसके 18 साल का होने तक ब्याज आता रहेगा. इन अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड उसके बालिग होने की तारीख को माना जाएगा. यदि मां-बाप, दादा-दादी या नाना-नानी ने नाबालिग के नाम अलग-अलग अकाउंट खोले हैं तो इसमें जमा किया गया पैसा लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ज्वॉइंट अकाउंट की स्थिति में भी यही नियम लागू होगा.


एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट हैं तो उन्हें कर दिया जाएगा मर्ज 


अगर किसी ने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खोले हुए हैं तो उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा और प्राइमरी अकाउंट में ब्याज आता रहेगा. दूसरे अकाउंट में मौजूद पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा. इनमें भी जमा किया गया पैसा तय सालाना लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मर्जर के बाद तय ब्याज दर मिलती रहेगी. लिमिट से ज्यादा पैसा होने पर उसे वापस कर दिया जाएगा. अगर प्राइमरी और सेकंडरी के अलावा कोई तीसरा पीपीएफ अकाउंट भी है तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा.


एनआरआई पीपीएफ अकाउंट पर 30 सितंबर तक ही मिलेगा ब्याज 


नई गाइडलाइन्स के अनुसार, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के तहत अगर किसी एनआरआई ने पीपीएफ अकाउंट खोला है तो उसे 30 सितंबर, 2024 तक ही ब्याज मिलेगा. निवास प्रमाण पत्र न होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है. हालांकि, वह मैच्योरिटी तक अपना पीपीएफ अकाउंट चला सकेंगे. यह संशोधन उन भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेंगे, जो अपने पीपीएफ अकाउंट के चालू होने के बाद एनआरआई बन गए. पीपीएफ पर फिलहाल 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर दी जा रही है.


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