(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
SBI में खुलवाना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट, यहां जाने पूरी प्रक्रिया
एसबीआई पीपीएफ में निवेश के लिए ग्राहक को एक फॉर्म-ए भरना होता है और उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ एसबीआई की किसी भी शाखा में जमा कराना होता है.
नई दिल्ली: अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) एक बढ़िया विक्लप है. इसमें जहां एक बेहतर ब्याज दर मिलती है वहीं तीन जगहों पर आयकर छूट का लाभ लिया जा सकता है. ग्राहक को पीपीएफ में निवेश राशि पर, ब्याज आय पर और फिर मैच्योरिटी राशि पर भी आयकर छूट का फायदा मिलता है.
एसबीआई पीपीएफ में निवेश के लिए ग्राहक को एक फॉर्म-ए भरना होता है और उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ एसबीआई की किसी भी शाखा में जमा कराना होता है.
कौन खोल सकता है अकाउंट -पीपीएफ अकाउंट किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक द्वारा खुलवाया जा सकता है. -नाबालिग संतान की तरफ से उसके माता या पिता पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं. -एक व्यक्ति द्वारा केवल एक पीपीएफ अकाउंट ही खोला जा सकता है.
किन दस्तावेजों की होगी जरुरत फॉर्म-ए के साथ पैन कार्ड की प्रति/फॉर्म 60-61, पासपोर्ट आकार की फोटो, बैंक के केवाईसी नियमों के अनुसार आईडी प्रूफ व निवास प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज की प्रति और नॉमिनेशन फॉर्म की आवश्यकता होती है.
ब्याज दर पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज दर को सरकार द्वारा हर तीन महीने में तय किया जाता है.
निवेश राशि पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये निवेश किये जा सकते हैं. एकमुश्त या अधिकतम 12 किश्तों में निवेश किया जा सकता है.
अगर वित्त वर्ष के पूरे होने तक निवेशक द्वारा पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये भी निवेश नहीं किये जाते हैं, तो 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता है.
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