पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) में लोग जमकर निवेश करना पसंद करते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह निवेश के सेफ ऑप्शन (Safe Investment Options) के साथ-साथ बेहतर रिटर्न की सुविधा भी देता है. बेहतर रिटर्न के कारण कई बार लोग एक से ज्यादा पीपीएफ खाता (PPF Account) खुलवा लेते हैं. लेकिन नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा पीपीएफ कोई नहीं खुलवा सकता है. लेकिन, सरकार विशेष नियमों के मुताबिक कुछ परिस्थिति में दोनों अकाउंट को मर्ज करने की सुविधा देती है.


वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि दोनों अकाउंट को केवल खास परिस्थिति में मर्ज किया जा सकता है और कुछ अकाउंट को सरकार मर्ज करने की परमिशन नहीं देता है. ऐसे में दूसरे खाते को क्या होगा तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं-


इन खातों में नहीं मिलेगी ब्याज
वित्त मंत्रालय के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो पीपीएफ खाते नहीं खुलवा सकता है. अगर किसी व्यक्ति ने 12 दिसंबर 2019 के बाद दो पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो उसे वह दूसरा अकाउंट बंद कर देना होगा. इसके साथ ही इस खाते पर इसे किसी तरह का ब्याज (PPF Rate of Interest) नहीं मिलेगा. वहीं इससे पहले खोले गए खातों को लेकर ब्याज की स्थिति को सरकार ने अभी तक साफ नहीं किया है.


ये है पीपीएफ खाते को लेकर नियम
आपको बता दें कि पीपीएफ खाते के बनाए गए नियमों के अनुसार आप केवल एक ही खाता खुलवा सकते हैं. कई बार लोगों को सही जानकारी नहीं होती है. इस कारण वह दूसरा पीपीएफ खाता (PPF Account) खुलवा लेते हैं. लेकिन, यह दूसरा खाता अमान्य होता है. ऐसी स्थिति में एक खाते को बंद करना पड़ता है. लेकिन, विशेष स्थिति में सरकार दोनों खातों को मर्ज करने की परमिशन देती है. ऐसे में आप किसी एक खाते को खत्म करके दूसरे के साथ मिला सकते हैं. मर्ज करने की स्थिति में एक अकाउंट के सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. बता दें कि पीपीएफ खातों में 7.1 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है.


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