PPF, सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम के निवेशकों को मिली यह छूट, जानें क्या हैं नियम?
जिन लोगों का पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपोजिट (RD) अकाउंट है वे अब मार्च, अप्रैल, मई और जून की किस्तें 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं.
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सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से पैदा आर्थिक संकट के चलते छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को छूट दी है. पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम में दी गई इन सुविधाओं का लाभ 31 जुलाई तक उठाया जा सकता है.
पीपीएफ खाते के एक्सटेंशन की डेडलाइन बढ़ी
पीपीएफ खाते के एक्सटेंशन के लिए अब 31 जुलाई तक डेडलाइन दी गई है. इसके लिए उन्हें अपने रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी से मेल करना होगा. साथ ही लॉकडाउन हटने के बाद उन्हें संबंधित शाखा में इसकी मूल प्रति जमा करानी होगी. पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है और इसके बाद इसे पांच-पांच साल के ब्लॉक और 15 साल तक बढ़ाया जा सकता है. आप चाहें तो इसमें पैसा जमा कर सकते हैं या नहीं भी फिर भी यह चलता रहेगा. आपके खाते पर पीपीएफ अकाउंट के बंद होने तक ब्याज मिलता रहेगा. अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद भी अपना अकाउंट जारी रखना चाहते हैं तो उसे मैच्योरिटी के एक साल के अंदर H फॉर्म भरना होता है.
पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपोजिट खाते में भी सुविधा
जिन लोगों का पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपोजिट (RD) अकाउंट है वे अब मार्च, अप्रैल, मई और जून की किस्तें 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं. इसके लिए उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. उन्हें डिफॉल्ट फीस का पेमेंट नहीं करना होगा. अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद भी अपना अकाउंट जारी रखना चाहते हैं तो उसे मैच्योरिटी के एक साल के अंदर H फॉर्म भरना होगा.
रेकरिंग अकाउंट में समय पर डिपोजिट न करने पर डिफॉल्ट या रिवाइवल फीस वसूली जाती है. सुकन्या समृद्धि योजना में भी निवेशकों को सहूलियत दी गई है. इसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान ( 25 मार्च से 30 जून 2020) जिन बेटियों की उम्र 10 साल की हुई है उनके नाम 31 जुलाई 2020 तक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है.
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