PPF Rules: क्या मैच्योरिटी से पहले भी PPF अकाउंट से निकाले जा सकते हैं पैसे? जानिए नियम और शर्तें
PPF Withdrawal Rules: कई बार पीपीएफ स्कीम में निवेश करने वाले लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या मैच्योरिटी से पहले कोई निवेशक खाते से पैसों की निकासी कर सकता है? यहां जानें इस सवाल का जवाब.
Public Provident Fund Withdrawal Rules: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी स्कीम है जिसके आम लोग निवेश करके प्रॉविडेंट फंड का फायदा उठा सकते हैं. यह तो हम सभी जानते हैं कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का फायदा मिलता है, लेकिन आम लोगों को भी अगर इस तरह की स्कीम में निवेश करके अपने भविष्य के लिए मोटा फंड तैयार करना है तो आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निवेश (Investment Tips for PPF) कर सकते हैं. इस स्कीम में लोग 15 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं. बता दें कि इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल (PPF Maturity Period) की है. इसके बाद ही आप खाते में जमा पूरे पैसे की निकासी कर सकते हैं.
क्या मैच्योरिटी से पहले पैसे की की जा सकती है निकासी?
कई बार पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में निवेश करने वाले लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या मैच्योरिटी से पहले कोई निवेशक खाते से पैसों की निकासी कर सकता है? इसका जवाब है कि आप 15 साल से कम टाइम पीरियड में भी पैसों की निकासी कर सकते हैं, लेकिन यह निकाली केवल इमरजेंसी के दौरान ही की जा सकती है. आप इलाज के लिए, बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि जैसे खर्च के लिए मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं.
कब निकाले जा सकते हैं पैसे?
पीपीएफ खाते के नियमों (PPF Withdrawal Rules) के अनुसार कोई भी व्यक्ति खाते से पैसे निवेश के 6 साल में निकाल सकता है. अलग किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2020-2021 में निवेश करना शुरू करना है तो वह 2025-2026 के बाद ही इमरजेंसी की स्थिति पैसों की निकासी कर सकता है.
कितने पैसे निकाल सकते हैं आप?
पीपीएफ के नियमों के अनुसार आप निवेश के 6वें साल में इमरजेंसी की स्थिति में खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं. आपको कुल जमा राशि का 50% तक पैसे निकालने की अनुमति मिल जाती है. इसके साथ ही इन पैसों को निकालने पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है.
पीपीएफ स्कीम में निवेश के फायदे
1. इस स्कीम में निवेश पर आपको 7.10% का रिटर्न मिलता है.
2. आप इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं.
3. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C (Income Tax Rebate) के तहत छूट मिलती है.
4. 15 साल के निवेश में आप पीपीएफ के जरिए मोटा फंडा तैयार कर सकते हैं.
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