नई दिल्लीः मोटर वाहन लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर है. आज आप सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वो कुछ कदम लेने जा रही है. मोटर वाहन लाइसेंस के लिए होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा की वीडियोग्राफी कराने का फैसला किया गया है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ को दिल्ली सरकार ने ये सूचना दी. समूची कवायद को आज से परिवहन विभाग के सभी 13 जोनों में शुरू कर दिया गया है और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक एजेंसी की नियुक्ति की गई है.
परिवहन विभाग ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि गाड़ी चलाने के परीक्षण की वीडियो को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इसपर अदालत ने कहा कि यह कदम पूरे तंत्र में और ट्रांसपेरेंसी लाएगा और भ्रष्टाचार की शंकाओं को दूर करने में मददगार होगा.
अदालत ने दिल्ली सरकार को अनुपालन रिपोर्ट आठ हफ्तों में दायर करने के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई 22 मई को मुकर्रर की है.
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