(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
PM Awas Yojana: अगर इतने दिन घर में नहीं रहेंगे तो रद्द हो जाएगा आपका आवंटन, जानिए योजना से जुड़े नए नियम
PM Awas Yojana Update: सरकार ने योजना के तहत आवंटन के लिए शर्तों में कुछ बदलाव किया है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फर्जी अवंटनों पर रोक लग सके और जरूरतमंदों को इस योजना का फायदा दिया जा सके.
PM Awas Yojana News: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों (PMAY Beneficiaries) के लिए काम की खबर है. पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आप जान लें कि इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त (Allotment Cancelled) हो जाएगा. आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं होगी.
दरअसल, सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में बदल दिया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा. इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी.
इस तरह के कितने एग्रीमेंट होने बाकी हैं?
अब तक की जानकारी के मुताबिक देश में कानपुर पहला ऐसा विकास प्राधिकरण है जहां रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज के तहत लोगों को आवास में रहने के अधिकार सौंपे जा रहे हैं. केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर लगे कैंप में पहले चरण में 60 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया गया था. बाद में देश के बाकी विकास प्राधिकरणों में भी इस तरह की पहल की गई है.
इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा. इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा.
क्या कहते हैं नियम?
वहीं अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी. किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी.
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