Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: एक समय था जब इंश्योरेंस कवर केवल देश का अमीर और मध्यम वर्ग ले पाता था. मगर बदलते वक्त के साथ सरकार ने इंश्योरेंस कवर को गरीब तक पहुंचाने की कोशिश की है. साल 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत सरकार देश के निम्न आय वर्ग के लोगों को इंश्योरेंस कवर का लाभ देना चाहती है. योजना की शुरुआत के साथ ही पहले इस योजना में पॉलिसी होल्डर को केवल 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता था. सरकार ने हाल ही में जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसके सालाना प्रीमियम को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया है. ऐसे में अब आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी.


यहां जानें योजना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें-



  • सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी.

  • यह योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान (Term Insurance Plan) की तरह काम करता जो 1 जून से लेकर 31 मई तक वैलिड रहता है.

  • अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है. वहीं एक्सीडेंट में विकलांग होने की स्थिति में 1 लाख रुपये तक का कवर मिल सकता है.

  • इस पॉलिसी के लिए 18 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है.

  • इस पॉलिसी में प्रीमियम ऑटो डेबिट सिस्टम के जरिए कट जाते हैं. ऐसे में 1 जून को आपके सेविंग खाते से पैसे खुद-ब-खुद कटकर जमा हो जाते हैं.


योजना का फायदा उठाने के लिए चाहिए यह डॉक्यूमेंट-


आधार कार्ड (Aadhaar Card)
पैन कार्ड (PAN Card)
बैंक पासबुक डिटेल्स (Bank Passbook)
मोबाइल नंबर (Mobile Number)
पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)


प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अप्लाई करने का प्रोसेस-


इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको भारतीय जीवन बीमा निगम की ब्रांच जाना पड़ेगा. इसके लिए आप ऑनलाइन जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप एलआईसी की ब्रांच में जाकर योजना का फॉर्म फिल कर दें और मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें. इसके बाद हर साल 1 जून को आपके खाते से पैसे प्रीमियम के रूप में DBT के जरिए जमा हो जाएंगे.


कैसे करें इंश्योरेंस को क्लेम?


इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम करने का अधिकार केवल नॉमिनी के पास है. इसके अलावा पॉलिसीहोल्डर विकलांग होने की खुद भी इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है. इसके लिए नॉमिनी को पॉलिसीहोल्डर का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा. एक्सीडेंट की स्थिति में आपको डिस्चार्ज रिसिप्ट दिखाकर पॉलिसी क्लेम करनी होगी. 


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