PM Jeevan Jyoti Bima Yojana: आम आदमी को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार कई तरह की योजना लेकर आती है. आज हम आपको ऐसी योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें केवल 436 रुपये का निवेश करके 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर प्राप्त कर सकते हैं. इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana). इस स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में की गई थी. एक समय था जब बीमा स्कीम केवल मध्यम वर्ग या उच्च आय वर्ग के लोग ही खरी सकते थें, लकिन सरकार ने जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए हर वर्ग तक इंश्योरेंस की सुविधा को पहुंचाया है. अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको योजना के डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं-


PMJJBY की कुछ प्रमुख बातें-


अगर किसी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी होल्डर की एक्सिडेंट, बीमारी आदि के कारण मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि PMJJBY एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसका लाभ केवल पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद ही लिया जा सकता है. वहीं अगर पॉलिसी होल्डर किसी दुर्घटना में विकलांग हो गया है तो वह 1 लाख रुपये का क्लेम कर सकता है. अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उसके परिवार को इस रकम का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना में आप 18 से 50 साल की आयु के बीच खरीद सकते हैं.


कितना देना होगा प्रीमियम?


पीएमजेजेबीवाई के आवेदन के लिए आपको हर साल केवल 436 रुपये का योगदान देना होगा. साल 2022 से पहले इसके लिए केवल 330 रुपये देने पड़ते थे जिसे बाद में बढ़ाकर 426 रुपये कर दिया गया था. इस इंश्योरेंस का प्रीमियम 1 जून से 30 मई तक मान्य रहता है. इस पॉलिसी में प्रीमियम ऑटो डेबिट सिस्टम के जरिए कट जाते हैं. ऐसे में 1 जून को आपके सेविंग खाते से पैसे खुद-ब-खुद कटकर जमा हो जाते हैं.


पॉलिसी खरीदने के लिए चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स-



  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)

  • पैन कार्ड (PAN Card)

  • दो पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

  • बैंक पासबुक (Bank Passbook)

  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)


पॉलिसी के लिए अप्लाई और क्लेम करने का प्रोसेस-


इस पॉलिसी को आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर खरीद सकते हैं. हर साल 1 जून को आपके सेविंग खाते से 436 रुपये Auto Debit Mode के जरिए कट जाएगा. वहीं पॉलिसी क्लेम करने का अधिकार नॉमिनी को होता है. पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट और अपना आईडी प्रूफ दिखाकर आप पॉलिसी क्लेम कर सकते हैं. वहीं इसके अलावा पॉलिसीहोल्डर विकलांग होने की खुद भी इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है. इसके लिए आपको डिस्चार्ज रिपोर्ट दिखानी होगी. पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. 


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