PMSBY Deadline: असंगठित श्रमिकों को मिलेगी राहत, इस स्कीम की बढ़ सकती है डेडलाइन
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाइफ या एक्सीडेंट के इंश्योरेंस कवर का लाभ उठाने के लिए क्लेम करने की डेडलाइन पिछले महीने समाप्त हो गई...
असंगठित सेक्टर के करोड़ों कामगारों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. खबरों की मानें तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत क्लेम करने की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है.
करोड़ों कामगारों को होगा फायदा
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस का क्लेम करने की डेडलाइन को बढ़ाने पर काम कर रही है. अगर ऐसा होता है तो इससे असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को सीधा फायदा हो सकता है और उन्हें बीमा कवरेज का बेहतर लाभ मिल सकता है.
पिछले महीने समाप्त हो गई डेडलाइन
श्रम मंत्रालय ने इससे पहले पिछले साल अगस्त में एक सुविधा की शुरुआत की थी. उसके तहत सोशल सिक्योरिटी पोर्टल ई-श्रम पर अगस्त 2021 में डेटाबेस की शुरुआत से लेकर मार्च 2022 तक पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगार क्लेम फाइल कर सकते थे और इंश्योरेंस कवर का लाभ उठा सकते थे. गाइडलाइंस के अनुसार, लाभ सिर्फ उन्हीं मामलों में मिल सकता था, जिनमें संबंधित घटना अगस्त 2021 में ई-श्रम पर पंजीयन के बाद और मार्च 2022 से पहले घटी हो. इसके तहत क्लेम फाइल करने की डेडलाइन पिछले महीने समाप्त हो गई.
इस कारण डेडलाइन बढ़ाने पर विचार
बताया जा रहा है कि इस सुविधा के तहत बेहद कम क्लेम फाइल किए गए हैं. अभी तक असंगठित क्षेत्र के कम ही कामगारों ने सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्लेम किया है. इसके लिए लोगों के बीच फैसिलिटी के बारे में जानकारी के अभाव को जिम्मेदार माना जा रहा है. यही मुख्य कारण है, जिसके चलते सरकार क्लेम करने की डेडलाइन को बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है, ताकि असंगठित क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा कामगार बीमा कवरेज का लाभ उठा सकें.
योजना के तहत मिलते हैं ये लाभ
अगस्त 2021 से मार्च 2022 के बीच ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्रों के करीब 27 करोड़ कामगारों का पंजीयन हुआ है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मौत अथवा गंभीर दुर्घटना होने पर 2-2 लाख रुपये के बीमा कवरेज का फायदा मिलता है. साधारण दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को 1 लाख रुपये तक के बीमा कवर का लाभ मिलता है.
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