नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स-वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने से संबंधित 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही देश में एक जुलाई से एक-देश-एक कर-व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य और करीब आ गया है.
राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है उनमें -केन्द्रीय जीएसटी कानून 2017, एकीकृत जीएसटी कानून 2017, जीएसटी राज्यों को मुआवजा विधेयक, 2017, संघ शासित प्रदेश जीएसटी कानून 2017-- शामिल हैं. अब राज्य विधानसभाओं में राज्य-जीएसटी विधेयक को पारित किया जाना शेष है.
राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है उन्हें संसद के कल समाप्त हुये बजट सत्र में पारित किया गया है. सरकार का इरादा देश में 1 जुलाई से जीएसटी कानून लागू करने का है.
जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिये गठित जीएसटी परिषद ने जीएसटी प्रणाली के विभिन्न नियमों को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा जीएसटी की 4 दरें जो तय की गई हैं वो 5, 12, 18 और 28 फीसदी हैं. अब इन दरों में वस्तुओं एवं सेवाओं को रखने का काम किया जा रहा है. यानी किस दर के दायरे में कौनसे गुड्स और सर्विसेज आएंगे इसका आखिरी फैसला होना बाकी है.