Real Estate: पश्चिम बंगाल में अब लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद पर लगने वाले टैक्स व छूट से राहत समाप्त करने का फैसला लिया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड के समय दी गई राहत वापस लेने का ऐलान सोमवार को किया.


राज्य सरकार ने लिया ये निर्णय


राज्य सरकार ने एक सर्कुलर में बताया कि उसने स्टाम्प ड्यूटी में दी गई 2 फीसदी की राहत को समाप्त करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने सर्किल रेट में 10 फीसदी की राहत को भी समाप्त करने का ऐलान किया है. राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौर में रियल एस्टेट सेक्टर को सर्किल रेट में 10 फीसदी और स्टाम्प ड्यूटी में 2 फीसदी की राहत दी थी.


30 अक्टूबर 2021 से लागू हुई थीं राहतें


राज्य में प्रॉपर्टी के खरीदारों को सर्किल रेट और स्टाम्प ड्यूटी में इस राहत का फायदा 30 अक्टूबर 2021 से मिल रहा था. ढाई साल से ज्यादा समय तक पश्चिम बंगाल में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को इस राहत का फायदा मिलता रहा. अब उन्हें ये फायदे नहीं मिल पाएंगे. राज्य सरकार के अनुसार, राहतों को वापस लेने का निर्णय जुलाई महीने की पहली तारीख से प्रभावी हो गया है.


राज्य सरकार ने सर्कुलर में कही ये बात


पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्कुलर में कहा- मामले की समीक्षा की गई और सभी पहलुओं पर विचार किया गया. उसके बाद गवर्नर ने आम लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए स्टाम्प ड्यूटी में राहत और सर्किल रेट में कटौती की दोनों योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है. निर्णय 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है.


अर्थव्यवस्था को उबरने में मदद के लिए आई थी योजना


कोविड महामारी के दौर में अर्थव्यवस्था के पहिए थम गए थे. उस सुस्ती से उबरने के लिए सरकारों ने कई उपाय किए थे. पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी और सर्किल रेट में इसी कारण राहत दी गई थी, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर वापस पटरी पर लौट सके और ओवरऑल इकोनॉमी को उबरने में मदद मिले. दोनों छूट की योजनाओं को अभी बंद करने से पहले कई बार विस्तार दिया गया था. आखिरी एक्सटेंशन 30 जून 2024 तक प्रभावी रहा.


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