Investment in Property: अगर आप अपने मन पसंद घर खरीदने का प्लान बना रहे है, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. आपको कोई भी घर या फ्लैट खरीदने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार के नुकसान से सीधे बचाया जा सके. प्रॉपर्टी पर निवेश करने से पहले आप इन बातों का खास ख्याल रखें. तो आप प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड होने से बच सकते है.
सही प्रॉपर्टी को ही खोजे
अभी हाल ही में नोएडा का ट्विन टावर (Twin Tower) गिराए जाने के बाद से फ्लैट्स में रहने वाले लोगों में एक तरह का डर का माहौल है. साथ ही घर खरीदने जा रहे लोगों में इस बात का डर है कि वह जिस जगह फ्लैट खरीदने का मन बना रहे है, वह सेफ है कि नहीं. वह जिस जगह प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे है, कहीं वह गैरकानूनी तो नहीं है. पजेशन सही समय पर मिलेगा या नहीं. ऐसे में जरूरी है कि उनको प्रॉपर्टी के बारे में सही जानकारी लेनी चाहिए. या जो लोग पहले से प्रॉपर्टी ले चुके है, उनसे मिलना चाहिए.
रेरा में करनी होगी शिकायत
आपको बता दे कि रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) रेरा से आपको उस प्रॉपर्टी या बिल्डर्स से जुड़े कई सवालों का जवाब मिल जायेंगे. जब कोई बिल्डर रेरा में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करता है तो इसका मतलब है कि उनके द्वारा जो भी घोषणाएं की गई है, उनको उसे पूरा करना पड़ेगा. अगर बिल्डर अपनी घोषणाओं को समय पर पूरा नहीं करता है, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ करता है तो आप उसके खिलाफ रेरा में शिकायत कर सकते है और बिल्डर पर कार्रवाई हो सकती है.
वापस ले अपना रिफंड
अगर आप रेरा के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो इसके खिलाफ कोर्ट में भी अपील कर सकते है. समय पर फ्लैट का पजेशन न मिलने पर खरीदार रेरा में शिकायत करके अपना रिफंड तक वापस मांग सकते है.
रेरा वेबसाइट को देखें
मालूम हो कि देश के हर राज्य की अपनी रेरा की वेबसाइट होती है. हर बिल्डर्स को अपनी सारी संपत्ति की डिटेल रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है. खरीदार वेबसाइट पर बिल्डर्स की जानकारियों के आधार पर अपनी परेशानी दूर कर सकते है.
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