PPF Account: PPF खाते से पैसा निकालने के क्या हैं नियम, टैक्स बेनिफिट के लिए करें ये उपाए!
Public Provident Fund पर आपको कई प्रकार के Tax Benefits मिलते है. आप पीपीएफ जमा पर धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं.
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Public Provident Fund Withdrawal Rules : देश में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) को कई मामलो में सुरक्षित निवेश माना जाता है. आपको बता दे कि इसमें निवेश सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इसका शेयर बाजार से लेना देना नहीं है. इसमें आप पीपीएफ (PPF) जमा पर धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट (Tax Benefits) का फायदा उठा सकते हैं. इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स-फ्री (Maturity Amount Tax-Free) होता है. PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है. पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं जो कि मासिक या सालाना आधार पर होता है.
ये है जरूरी
अगर आपको पीपीएफ खाता खोलना है तो पहली शर्त है कि आप का भारतीय नागरिक होना है. यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक नाम से कई पीपीएफ खाते नहीं खोल सकता है. ऐसे में यदि आप अपने नाम से 2 पीपीएफ खाते खोलना चाहते हैं तो आप को अपने विचारों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा.
सीमा का कोई नियम नहीं
पीपीएफ खाता खोलने के लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा का कोई नियम नहीं है. आप किसी भी आयु वर्ग के हो आप अपना खाता खोल सकते हैं. साथ सिंगल पेरेंट या पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चे के नाम से भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं.
इतना करें निवेश
अगर आप 100 रुपये के साथ अपना पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. पीपीएफ खाते में वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है. पीपीएफ खाते में ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा करा सकते हैं. इस खाते से आप को टैक्स डिडक्शन से जुड़े लाभ ले सकते हैं. यदि आपने अपने पीपीएफ खाते में 1.5 लाख से ज्यादा की राशि जमा कराई है तो आप को अधिकतम सीमा से ज्यादा जमा कराई गई रकम पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा.
ये है जरूरी डॉक्यूमेंट
पीपीएफ खाता खोलने के लिए जरुरी फॉर्म भरते समय आप के पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटों और पेन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए. वहीं नाबालिग के नाम से पीपीएफ खाता खोलने के लिए बच्चे के पासपोर्ट साइज फोटों के साथ ही उसका जन्म प्रमाण पत्र और पेरेंट्स की KYC की जानकारी की जरुरत होती है.
ऐसे निकले पैसा
आपको पीपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए नियमों पर ध्यान देना होगा. निवेशक पैसा निकालते समय ज्यादा सावधानी बरतें है. धन की निकासी का अधिकार दिया है. यानी सरकार ने निवेशक को ये अधिकार दिया है कि निवेशक अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर तय की गई सीमा तक पैसे निकाल सकता है.
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