Public Provident Fund: हर साल पीपीएफ में इतना निवेश जरूरी है, कभी न करें ये गलती नहीं तो देनी पड़ेगी पेनाल्टी
Public Provident Fund: ये खाता न सिर्फ आपको महंगाई से बचाने के लिए मुनाफा कमवाता है बल्कि पूरी तरह से रिस्कफ्री है. जनिए पीपीएफ खाते से जुड़े 10 अहम बातें.
Public Provident Fund: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानि PPF एक सरकारी टैक्स सेविंग स्कीम है, जो निवेशक को रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार करने के साथ ही सालाना आयकर में बचत भी कराती है. PPF Account पूरी तरह रिस्क फ्री है और यह उन चुनिंदा स्कीम्स में से एक है जो 6 प्रतिशत की एनुअल इनफ्लेशन ग्रोथ से ज्यादा रिटर्न दे रही हैं.
जानिए इससे जुड़ी अहम बातें...
खाते के नियम: एक व्यक्ति सिर्फ 1 PPF खाता खोल सकता है और पीपीएफ अकाउंट के मामले में ज्वाइंट अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है.
रकम निकालने के नियम: 15 साल पूरा होने के बाद, मैच्योरिटी पर एक PPF खाता धारक पूरी धनराशि निकाल सकता है. हालांकि, फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालत में, स्कीम अकाउंट के 7 साल पूरा होने के बाद पार्शियल विदड्राल की अनुमति होती है. पीपीएफ अकाउंट खुलने के 4 साल पूरा होने पर प्रीमैच्योर विदड्राल की अनुमति है.
आयकर लाभ: पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर छूट ली जा सकती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी में यह प्रोविजन किया गया है. इसी प्रकार, पीपीएफ मैच्योरिटी पर मिल धनराशि विदड्राल पर पूरी तरह से कर मुक्त होती है.
PPF पर ब्याज: मौजूदा समय में PPF interest Rate 7.10 प्रतिशत है. इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन सालाना जोड़ी जाती है.
इंटरेस्ट कैलकुलेटर: पीपीएफ ब्याज महीने की 5 से आखिरी तारीख के बीच उपलब्ध मिनिमम पीपीएफ अकाउंट बैलेंस पर दिया जाता है. इसलिए, यदि एक पीपीएफ अकाउंट होल्डर किसी महीने की 1 से 4 तारीख के बीच पैसा जमा करता है तो निवेशक उस महीने के लिए पीपीएफ इंटरेस्ट के लिए ही पात्र होगा. इसलिए पीपीएफ निवेशक को महीने की 1 से 4 तारीख के बीच पैसा जमा करने की सलाह दी जाती है.
मिनिमम डिपॉजिट: एक PPF अकाउंट होल्डर को अपने खाते को चालू रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करने चाहिए, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा के इन्वेस्ट करने पर सरप्लस रकम पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा.
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खाते को ऐसे एक्टीवेट करें: एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करने में नाकाम रहने पर पीपीएफ अकाउंट फ्रीज हो जाता है. इसे फिर से एक्टीवेट करने के लिए, 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी देनी होती है.
आर्थिक सुरक्षा: एक PPF अकाउंट को कर्ज चुकाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता है, यहां तक कोर्ट के आदेश से भी नहीं.
एक्सटेंशन: 15 साल की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर, एक अकाउंट होल्डर एक पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के ब्लॉक में असीमित बार एक्सटेंड कर सकता है.
कर्ज की सुविधा: एक अकाउंट होल्डर अकाउंट खुलने के तीसरे से 5वें साल के बीच पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने के लिए इलिजिबल है. लोन अमाउंट लोन एप्लीकेशन से ठीक पहले के वर्ष की अधिकतम 25 प्रतिशत हो सकता है.