(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
PPF में निवेश की सीमा को इस तरह कर सकते हैं दोगुना, टैक्स सेव करने के साथ मिलेगा बेहतर रिटर्न
PPF Tax Saving Tips: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF (Public Provident Fund) में निवेश करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है. यह बहुत पुराना और भरोसेमंद निवेश ऑप्शन (Investment Tips) है.
PPF Tax Saving Tips: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF (Public Provident Fund) में निवेश करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है. यह बहुत पुराना और भरोसेमंद निवेश ऑप्शन (Investment Tips) है. इसमें निवेश करने से न सिर्फ आपको अच्छे और सेफ रिटर्न मिलते हैं बल्कि यह आपको टैक्स बचाने (Tax Saving Tips) में भी मदद करता है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट (Maturity Amount) तीनों पर ही टैक्स नहीं लगता है. इसमें निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C (Income Tax) के तरह 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिलता है.
इस तरह दोगुनी करें निवेश की सीमा
इस स्कीम में निवेश करने पर आपको बेहतर और सेफ रिटर्न तो मिलते ही हैं. इसके साथ ही टैक्स छूट का लाभ भी आपको मिलता है. लेकिन, कई बार लोग इस स्कीम में निवेश की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे में आप अगर शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के नाम पर PPF अकाउंट (PPF Account) खोलकर 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इससे आपके निवेश दोगुना हो जाएगा.
PPF में निवेश कर पाएं कई तरह के लाभ
आपको बता दें कि अगर आप शादीशुदा है तो अपनी पत्नी या पति के नाम पर अकाउंट खोलकर PPF की सामा को बढ़ा सकते हैं. लेकिन, इस निवेश पर इमकम टैक्स छूट (Income Tax Rebate) आपको केवल 1.5 लाख रुपसे पर ही मिलेगा. लेकिन, आपको पत्नी या पति के निवेश पर ब्याज और रिटर्न का लाभ भी मिलेगा. इसलिए इस तरह निवेश कर आप पीपीएफ का दोगुना लाभ उठा सकते हैं.
IRT में क्लबिंग प्रावधानों नहीं पड़ेगा असर
आपको बता दें कि इमकम टैक्स की धारा तहत अगर आपकी पत्नी या पति को किसी तरह का गिफ्ट मिलता है तो वह पति या पत्नी की आय में भी जुड़ जाता है. लेकिन PPF निवेश के EEE कैटेगरी में आता है और यह पूरा तरह से इनकम टैक्स फ्री निवेश का ऑप्शन है. इसमें निवेश करने पर क्लबिंग के प्रावधानों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है.
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