PPF Premature Withdrawal: सुरक्षित निवेश स्कीम की तलाश करने वालों लोगों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) एक शानदार निवेश ऑप्शन है. इस स्कीम के तहत आपको 15 साल की अवधि में तगड़ा ब्याज प्राप्त हो सकता है. इस स्कीम के तहत खाताधारकों तो कंपाउंडिंग के आधार पर 7.1 फीसदी का रिटर्न मिलता है. कई बार लोग किसी स्कीम में पैसे निवेश कर देते हैं, लेकिन किसी कारणवश इस खाते से पैसे निकालना चाहते हैं. ऐसे में अगर आपको भी इमरजेंसी की स्थिति में पीपीएफ खाते से विड्रॉल करना है तो क्या आप यह कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
क्या मैच्योरिटी से पहले खाते से की जा सकती है आंशिक निकासी?
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम के नियमों के अनुसार आप स्कीम के 6 साल पूरे होने के बाद इसमें से आंशिक निकासी कर सकते हैं. वहीं स्कीम के 5 साल पूरे होने के बाद आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं. अगर आप खाते में जमा आधे पैसे निकालने हैं तो इसके लिए आपके पास कोई वैलिड कारण होना चाहिए. वहीं खाते में जमा पैसों पर लोन लेने के लिए कम से कम 3 साल का इंतजार करना होगा.
कब निकाले जा सकते हैं पैसे?
पीपीएफ खाते के नियमों (PPF Withdrawal Rules) नियमों के मुताबिक पीपीएफ खाते से विड्रॉल केवल इस शर्त पर किया जा सकता है कि जब आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है. अपने परिवार या खुद की बीमारी के इलाज के आप पीपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी आप खाते में पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा आप बच्चों की शादी के लिए भी खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं.
आंशिक निकासी के लिए कैसे करें आवेदन?
इसके लिए आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी के लिए PPF निकासी फार्म C डाउनलोड करें. इसके बाद इसे फिल करके बैंक में जमा कर दें. इसके साथ ही पीपीएफ खाता भी दिखाएं. इसके बाद बैंक आपको खाते में जमा 50 फीसदी राशि दे देगा.
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