PNB में अगर आपका भी है अकाउंट तो आज ही जान लें ये जरूरी खबर, वरना अगले महीने से हो जाएगी बड़ी दिक्कत!
Punjab National Bank: सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) 4 अप्रैल से बड़ा बदलाव करने जा रहा है. बैंक ने इस बारे में सभी ग्राहकों को जानकारी दे दी है-
Punjab National Bank: सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) 4 अप्रैल से बड़ा बदलाव करने जा रहा है. बैंक ने बताया कि चार अप्रैल से 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के चेक का समाशोधन उसे जारी करने वाले से दोबारा उसकी पुष्टि करने के बाद ही करेगा. पीएनबी ने मंगलवार को कहा कि बड़ी राशि के चेक के मामले में धोखाधड़ी की आशंका से बैंक ग्राहकों को बचाने के लिये यह कदम उठाया गया है. इसके तहत सकारात्मक भुगतान प्रणाली (PPS) चार अप्रैल, 2022 से अनिवार्य होगी.
लागू की थी CTS की व्यवस्था
बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुरुप 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सीटीएस (CTS) समाशोधन की व्यवस्था एक जनवरी, 2021 से लागू की थी. सीटीएस इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक के समाशोधन की व्यवस्था है.
RBI ने दी जानकारी
आरबीआई ने कहा है कि सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर है, लेकिन बैंक पांच लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के समाशोधन के लिये इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं. पीएनबी ने कहा कि अगले महीने से 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के समाशोधन के लिये सकारात्मक भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी जाएगी.
ग्राहकों की जानकारी की होगी दोबारा से पुष्टि
सकारात्मक भुगतान प्रणाली को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने तैयार किया है. इस व्यवस्था के तहत उच्च मूल्य के चेक जारी करने वाले ग्राहकों को कुछ जरूरी जानकारी की दोबारा से पुष्टि करनी होती है. उस ब्योरो का भुगतान के लिये चेक के निपटान से पहले मिलान किया जाता है.
शेयर करनी होगी ये डिटेल्स
ग्राहकों को पीपीएस के तहत उच्च मूल्य के चेक के निपटान को लेकर खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि, लाभार्थी का नाम जैसे विवरण शेयर करने होंगे. बैंक के मुताबिक, ‘‘जो चेक पीपीएस के तहत पंजीकृत होंगे, उन्हें ही विवाद समाधान व्यवस्था के तहत स्वीकार किया जाएगा.’’
10 लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि के लिए ये नियम लागू हो रहा है.
- पीपीएस (Positive Pay system) के तहत कस्टमर्स को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना होगा.
- पीपीएस कन्फर्मेशन के बिना चेक जारी नहीं किया जा सकता है.
- ये नियम बैंक की शाखा में जाकर चेक देने या डिजिटल चैनल से 10 लाख रुपये की राशि का चेक जारी करने के लिए अनिवार्य हो जाएगा.
क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
पीपीएस की मदद से चेक पेमेंट बेहद सुरक्षित हो जाता है और इसके क्लियरेंस में भी कम समय लगता है. ये पीपीएस कन्फर्मेशन को फ्रॉड पकड़ने वाले टूल के रूप में जाना जाता है और आरबीआई ने निर्देश दिए थे कि बैंक 1 जनवरी 2022 से इसे लागू कर लें.