यात्रियों के टिकट कैंसिलेशन के जरिए 2016-17 में रेलवे ने कमाए 14.07 अरब रुपये
नई दिल्लीः रेलवे को टिकटों की बिक्री के साथ टिकट कैंसिलेशन से भी शानदार कमाई हो रही है. यात्रियों के अनुरोध पर उनके रिजर्व्ड टिकट कैंसिल करने के एवज में भी रेलवे मोटी कमाई कर रही है. रिजर्व्ड टिकटों को कैंसिल करने के बदले वसूले जाने वाले चार्ज से रेलवे का राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 14.07 रुपये अरब पर पहुंच गया है. ये इसके पिछले साल के मुकाबले 25.29 फीसदी ज्यादा है.
मध्यप्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत यह जानकारी रेलवे से मांगी थी जिसके बाद उन्हें रेल मंत्रालय के रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र सीआरआईएस से ये जानकारी मुहैया कराई गई है.
टिकटों के कैंसिलेशन के जरिए हर साल भारतीय रेलवे कितनी कमाई कर रहा है जानकर चौंक जाएंगे
- वित्तीय वर्ष 2015-2016 में रेलवे ने टिकट रद्द करने के बदले में यात्रियों से 11.23 अरब रुपये कमाए हैं.
- साल 2014-2015 में 9.08 अरब रुपये और वित्त वर्ष 2013-2014 में 9.38 अरब रुपये कमाए है.
साफ है कि मुसाफिरों के अनारक्षित टिकटों को रद्द किये जाने पर वसूले जाने वाले शुल्क से भी रेलवे का खजाना भर रहा है. गौड़ की आरटीआई अर्जी पर 13 जून को भेजे जवाब में सीआरआईइस के एक अफसर ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के तहत उपलब्ध जानकारी में ये बताया गया है.
अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली/Unreserved Ticketing System आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) के तहत बुक कराये गए यात्री टिकटों को रद्द किये जाने से रेलवे ने वित्त वर्ष 2012-2013 में 12.98 करोड़ रुपये, 2013-2014 में 15.74 करोड़ रुपये, 2014-2015 में 14.72 करोड़ रुपये, 2015-2016 में 17.23 करोड़ रुपये और 2016-2017 में 17.87 करोड़ रुपये की कमाई हासिल की है.
गौड़ ने बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द कराये जाने पर तय कटौती के बाद यात्री को धन वापसी (रीफंड) के नियमों में बदलाव को नवंबर 2015 में हरी झंडी दी थी. इसमें टिकट कैंसिलेशन फीस को पहले से लगभग दोगुना बढ़ा दिया था. इन संशोधित कायदों को सरकारी जुबान में रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम 2015 के रूप में जाना जाता है.
बहरहाल, जब उन्होंने एक अलग आरटीआई अर्जी के जरिये इन नियमों में संशोधन से जुड़ी फाइल नोटिंग का ब्योरा मांगा, तो रेलवे बोर्ड के एक अफसर ने उन्हें 8 मार्च को भेजे जवाब में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1डी) का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि यह जानकारी रेलवे की वाणिज्यिक गोपनीयता का हिस्सा है. इसलिए इसे मुहैया नहीं कराया जा सकता.
गौड़ ने कहा, रेल टिकट रद्द कराने पर मिलने वाले रीफंड के नियमों की यात्रियों के हित में समीक्षा होनी चाहिए. रेलवे को कम से कम वेटिंग लिस्ट के उन टिकटों को कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं वसूलना चाहिए, जो चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हो पाते हैं.