नई दिल्लीः रेलवे में सफर करना है तो कई बार हम महीनों पहले टिकट बुक करा देते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टिकट कैंसिल कराना पड़ता है. अब रेलवे के टिकट कैंसिलेशन के कई नियम पहले की तुलना में बदल गए हैं. लिहाजा आपके लिए उन्हें जानना जरूरी है. यहां हम आपको ऐसे ही नियमों के बारे में जानकारी मुहैया करा रहे हैं.


टिकट कैंसिलेशन चार्ज के बारे में जानें
बता दें कि कंफर्म टिकट अगर आप ट्रेन के चलने से 48 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं तो एसी फर्स्ट क्लास के टिकट पर प्रति व्यक्ति 240 रुपये कटेंगे. वहीं एसी 2 टायर पर 200 रुपये काटे जाएंगे. इसके अलावा एसी 3 टायर, एसी चेयर कार और एसी 3 इकोनॉमी क्लास पर 180 रुपये काटे जाएंगे. इसके साथ ही स्लीपर के कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने पर प्रति टिकट पर 120 रुपये कटेंगे. सेकेंड क्लास के कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने पर 60 रुपये का भुगतान आपको करना होगा.


तत्काल में कराया है कंफर्म टिकट तो कैंसिल कराने पर नहीं मिलेगा रिफंड
अगर यात्री ने तत्काल में कंफर्म टिकट बुक किया है और किसी कारणवश वो उसे कैंसिल कराना चाहता है तो उस टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. हालांकि एक बात जानने की ये है कि अगर तत्काल टिकट वेटिंग में है तो रेलवे के नियम के मुताबिक इसका रिफंड मिल जाएगा.


तत्काल टिकट बुक कराया और तीन घंटे लेट हुई ट्रेन तो मिलेगा पूरा रिफंड
यात्री ने तत्काल टिकट बुक कराया है और ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है और यात्री रेल यात्रा नहीं करता है तो उसको पूरा पैसा रिफंड मिल सकता है. रिफंड के लिए स्टेशन मास्टर को रेलवे स्टेशन पर ही लिखकर देना पड़ेगा. वहीं अगर ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक किया है तो फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही रिफंड मिलने का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा.


बता दें कि आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) के जरिए रेलवे के टिकटों के कैंसिल कराने के नियमों में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहता है. इनकी जानकारी के अभाव में कई बार ग्राहकों को बिना वजह टिकट कैंसिल कराने पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता है. लिहाजा आपके लिए टिकट कैंसिलेशन के नियमों को समय-समय पर जानना बेहद जरूरी है.


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