Ration Card Update: साल 2020 में कोरोना महामारी (Corona Pandemic) शुरू होने के बाद से ही सरकार ने देश की कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए 'पीएम गरीब कल्याण योजना' (PM Garib Kalyan Yojana) की शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत लोगों को हर महीने फ्री में गेहूं, चावल, दाल, नमक आदि जैसे जरूरी राशन मिलते हैं. इस योजना का लाभ सभी राशन कार्ड होल्डर्स (Ration Card Holders) को साल 2020 से मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की यह शिकायत है कि पात्रता होने के बाद भी उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा नहीं मिल रही है.


बता दें कि सरकार ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card)  के तहत लोगों को आधार से राशन कार्ड लिंक होने पर बिना राशन कार्ड के भी राशन देने की सुविधा शुरू कर दी है. ऐसे में अगर आपको राशन मिलने में दिक्कत हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. आप घर बैठे ऑनलाइन ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करके आसानी से अपने घर पर राशन प्राप्त कर सकते हैं. जानते हैं शिकायत दर्ज कराने के प्रोसेस के बारे में-


इस तरह दर्ज कराई जा सकती है शिकायत
लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने लोगों को हेल्पलाइन नंबर (Ration Card Helpline Number) और ईमेल के जरिए शिकायत करने की सुविधा देती है. राशन कार्ड होल्डर्स अपनी शिकायत इन दोनों तरीके से दर्ज करा सकते हैं. आपको इसके लिए अपना राशन कार्ड में दर्ज नाम के साथ-साथ राशन डिपो का नाम भी दर्ज करना होगा या बताना होगा. इसके बाद राशन को आपको घर पर मिल जाएगा.


टोल-फ्री नंबर पर दर्ज करें शिकायत
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह हेल्पलाइन नंबर है 1800110841. इसके साथ ही आप राशन ब्लैक में बेचने की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं.


ईमेल में के जरिए दर्ज करें शिकायत
राशन कार्ड होल्डर्स हेल्पलाइन नंबर के अलावा ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. राशन कार्ड होल्डर्स  cfood@nic.in पर मेल भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट  http://fs.delhigovt.nic.in) पर विजिट करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.


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