Ration Card Complaint Helpline Number: सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की हुई है. इस कार्ड के जरिए कई परिवारों को राशन की सुविधा (Ration card Holder) मिलती है. राशन का सामान सरकार द्वारा निर्धारित दुकानों पर ही मिलता है. राशन हर परिवार में कितने व्यक्ति के इस हिसाब से ही लोगों को दिया जाता है. इसलिए अगर आपके घर में अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनका नाम राशन कार्ड में जरूर जुड़वाएं. लेकिन, कई जगह यह शिकायत मिलती है कि राशन वितरण करने वाला डीलर (Ration Dealer) लोगों को सही और निर्धारित मात्रा (Ration Quantity) में राशन नहीं दे रहा है.
ऐसे में ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने राशन डीलर (Ration Card Dealer) के खिलाफ शिकायत (Complaint Against Ration Dealer) कर सकते हैं. सरकार ने इसके लिए टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) जारी कर रखा है. तो चलिए हम आपको हर राज्य के ट्रोल फ्री नंबर की जानकारी देते हैं जिनपर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
यहां चेक करें अपने राज्य का हेल्पलाइन नंबर –
मध्यप्रदेश- 181 महाराष्ट्र- 18-22-4950
मणिपुर- 1800-345-3821 मेघालय- 1800-345-3670
मिजोरम- 1860-222-222-789 नागालैंड- 1800-345-3704, 1800-345-3705
ओड़िशा- 1800-345-6724 / 6760 पंजाब- 1800-3006-1313
राजस्थान- 1800-180-6127 सिक्किम- 1800-345-3236
आंध्रप्रदेश- 1800-425-2977 अरुणाचल प्रदेश- 03602244290
असम- 1800-345-3611 हरियाणा- 1800–180–2087
हिमाचल प्रदेश- 1800–180–8026 बिहार-1800-3456-194
छ्त्तीसगढ़- 1800-233-3663 गोवा- 1800-233-0022
गुजरात- 1800-233-5500 झारखंड-1800-345-6598
दिल्ली- 1800-110-841 जम्मू- 1800-180-7106
कश्मीर- 1800–180–7011 अंडमान-निकोबार- 1800-343-3197
चण्डीगढ़- 1800–180–2068 दादर नगर हवेली – 1800-233-4004
लक्षद्वीप- 1800-425-3186 पुडुचेरी – 1800-425-1082
कर्नाटक- 1800-425-9339 केरल- 1800-425-1550
तमिलनाडु- 1800-425-5901 तेलंगाना- 1800-4250-0333
त्रिपुरा- 1800-345-3665 उत्तर प्रदेश- 1800-180-0150
उत्तराखंड- 1800-180-2000, 1800-180-4188 पश्चिम बंगाल- 1800-345-5505
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ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा (State Government) जारी किए गए इन नंबरों पर कॉल करने के अलावा आप ऑनलाइन माध्यम (Complaint of Ration Dealer through online mode) से भी अपनी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर जाकर अपने राज्य का पोर्टल चेक करके ऑनलाइन भी शिकायत (Online Complaint) भी सकते हैं.
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