RBI Decion on UPI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के लिए यूपीआई एक्सेस की अनुमति दे दी है. इससे पीपीआई होल्डर थर्ड पार्टी यूपीआई के मोबाइल एप्स के जरिए यूपीआई पेमेंट हासिल कर सकेंगे और भेज सकेंगे. 


फिलहाल का क्या है सिस्टम


फिलहाल किसी बैंक खाते के जरिए या उसमें यूपीआई पेमेंट उस बैंक या किसी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर के UPI एप्लिकेशन का यूज करके किया जा सकता है. हालांकि पीपीआई से/में UPI पेमेंट सिर्फ PPI इश्यूअर की तरफ से दिए गए मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है. 


रिजर्व बैंक ने जारी की प्रेस रिलीज


रिजर्व बैंक ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है. इसमें बताया गया है कि 5 अप्रैल 2024 की आरबीआई की नियामक पॉलिसी के तहत इस फैसले को लिया गया था. इसमें कहा गया था कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के लिए यूपीआई एक्सेस की अनुमति दी जाएगी.


क्या होते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट


प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो यूजर्स को भविष्य के ट्रांजेक्शन के लिए कार्ड या डिजिटल वॉलेट पर रकम जोड़ने की अनुमति देता है. PPI का उपयोग गुड्स एंड खरीदने, वित्तीय सेवाएं संचालित करने और पैसे जमा करने के लिए किया जा सकता है.


PPI  इश्यूअर अपने कस्टमर्स की PPI को अपने UPI हैंडल से जोड़कर केवल अपने पूर्ण-KYC  पीपीआई धारकों को ही UPI भुगतान करने के काबिल बनाएगा. इश्यूअर के आवेदन पर PPI से UPI लेनदेन ग्राहक के मौजूदा पीपीआई क्रेडेंशियल का यूज करके वैलिड किए जाएंगे. इस तरह से ऐसा लेनदेन यूपीआई ​​सिस्टम में पहुंचने से पहले ही प्री-ऑथेंटिकेट हो जाएगा.


यूपीआई का तेजी से बढ़ रहा चलन


वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने इस साल जनवरी से नवंबर तक 223 लाख करोड़ रुपये के 15,547 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हासिल किए हैं. 


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