RBI New Circular 2022 : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (Urban Cooperative Banks) को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देश के अनुसार RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) नियुक्त करने को कहा है. हालांकि ये आदेश कुछ ही बैंकों के लिए हैं.
इन बैंकों के लिए है निर्देश
आपको बता दें कि ये निर्देश 1000 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के डिपॉजिट रखने वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए जारी किया गया है. RBI ने इन बैंकों को रेगुलेटरी नॉर्म्स (Regulatory Norms) को पूरा करने के लिए एक बोर्ड द्वारा स्वीकृत पॉलिसी बनाने को कहा है.
1 अप्रैल 2023 तक करें नियुक्त
RBI के जारी सर्कुलर के अनुसार 10 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा डिपॉजिट रखने वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (Tier 4 UCBs) को नए निर्देशों का पालन करने के लिए 1 अप्रैल 2023 तक का समय दिया गया है, जबकि 1 हजार करोड़ से 10 हज़ार करोड़ रुपये तक के डिपॉजिट रखने वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (Tier 3 UCBs) को नए निर्देशों पर अमल करने के लिए 1 अक्टूबर 2023 तक का वक्त मिलेगा.
3 साल के लिए CCO होंगे नियुक्ति
RBI के सर्कुलर के अनुसार UCB में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (CCO) की नियुक्ति कम से कम 3 साल के फिक्स्ड टर्म के लिए की जानी चाहिए. सर्कुलर में कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इन बैंकों के बोर्ड या बोर्ड कमेटी को 1 साल के लिए CCO की नियुक्ति करने की छूट भी दी जा सकती है, ऐसे मामलों में उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की विस्तृत योजना पेश करना जरूरी होगा.
ये है वजह
रिजर्व बैंक ने कहा कि UCBs रेगुलेटरी नॉर्म्स को पूरा करने के लिए बोर्ड की स्वीकृति जरूरी है. उसकी साल में कम से कम एक बार समीक्षा की जानी चाहिए. RBI ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए ये नए निर्देश इसलिए जारी किए हैं, ताकि सभी कानूनी और रेगुलेटरी बाध्यताओं को कड़ाई से लागू किया जा सके.
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