RBI Cancelled Bank License: अगर आपका अकाउंट इस सहकारी या को-ऑपरेटिव बैंक (Co-operative Bank) में हैं तो यह खबर आपके काम की हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने बहुत से कस्टमर्स को यह जानकारी दी है कि 22 सितंबर 2022 से वह अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. ऐसे में वह अपने खाते से जल्द से जल्द पैसे निकाल लें. आरबीआई ने पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited)  का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला कर लिया है. ऐसे में बैंक ने ग्राहकों को 21 सितंबर तक का वक्त दिया है क्योंकि 22 सितंबर से बैंक अपनी सेवाओं को बंद कर देगा. ऐसे में वह अपने खाते से बाद में पैसे नहीं निकाल पाएंगे.


बैंक का लाइसेंस किया गया कैंसिल
बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ वक्त में बहुत से बैंकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है. अब इसमें पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का नाम भी शामिल हो गया है. आरबीआई (RBI) ने बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है. ऐसे में यह सहकारी बैंक 22 सितंबर से अपनी बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों को नहीं दे पाएगा. बैंकों के खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरबीआई कई बैंकों के लाइसेंस को कैंसिल किया है, इसमें बड़ी संख्या में सहकारी बैंकों के नाम शामिल हैं.


RBI खराब वित्तीय स्थिति कारण लिया है निर्णय
रिजर्व बैंक ने पुणे से रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल (Rupee Co-operative Bank Limited License Cancelled) करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि बैंक की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी. इस बैंक के पास कोई पूंजी नहीं बची थी. इसके साथ ही बैंक की नई कमाई के साधन भी खत्म हो चुके थे. ऐसे में ग्राहकों की पैसों की सुरक्षा को देखते हुए आरबीआई ने यह फैसला किया है कि बैंक को 22 सितंबर से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में अगर आपका खाता इस रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में हैं तो आज ही बैंक जाकर अपने पूरे पैसे अकाउंट से निकाल लें. इससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.


कस्टमर्स को मिलेगा 5 लाख तक के इंश्योरेंस का फायदा
आपको बता दें कि आरबीआई की एक सब्सिडियरी जिसका नाम है  डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC). इस इंश्योरेंस स्कीम के जरिए ग्राहकों को 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर डिपॉजिट खाते पर मिलता है. को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह इंश्योरेंस स्कीम (Insurance Scheme) चलाई जाती है. ऐसे में अगर किसी बैंक को खराब वित्तीय स्थिति के कारण बंद करना पड़ता है तो ऐसे में कस्टमर को DICGC के जरिए 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर का फायदा मिलता है और यह पैसे ग्राहकों को मिल जाते हैं. 


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