नई दिल्लीः आरबीआई ने आज बैंकों के लोन लेने से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब बैंक रिटेल लोन देने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यानी डीएसए नहीं रख पाएंगे. इसका साफ मतलब है कि आरबीआई ने बैंकों को लोन देने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो प्राइवेंट एजेंट रखने से बैन कर दिया है. बिजनेस पोर्टल इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर ये खबर आई है.
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ईटी की रिपोर्ट में बैंकर्स के हवाले से बताया गया है कि वो चाहता है कि ग्राहकों के लोन लेने से जुड़े काम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैंक एंप्लाई ही काम करें. बैंकों के केवाईसी के तहत ग्राहकों के असली कागजात देखने और उनकी जांच करने का काम बैंक के एंप्लाई के जरिए ही होना चाहिए. माना जा रहा है कि आरबीआई ने ये कदम ग्राहकों की प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए उठाया है.
बैंकों का है मिलाजुला रुख
कुछ बैंकों ने इस कदम का स्वागत किया है लेकिन कुछ बैंकों का मानना है कि इससे पहले से ही काम के बोझ तले बैंकों के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी जिससे लोन देने की प्रक्रिया में देरी होने का अंदेशा है. लोन लेने का प्रोसेस किसी ग्राहक के लिए वैसे ही ज्यादा लंबा होता है और आरबीआई के इस फैसले से बैंकों को लोन प्रोसेस करने में और ज्यादा वक्त लगा करेगा.
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क्यों उठाया आरबीआई ने ये कदम
हाल के कुछ समय में बैंकिंग सेक्टर में डेटा चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है. इसके अलावा बैंकों की ऑपरेशनल कॉस्ट भी इससे कम होगी क्योंकि उन्हें इस काम के लिए प्राइवेट एजेंट हायर नहीं करने होंगे.
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किन-किन लोन में डीएसए का रोल होता है
कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड कारोबार के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्राइवेंट एजेंट की सेवाएं ज्यादातर बैंक लेते हैं और इसी के आधार पर बैंकों का कारोबार भी बढ़ता है क्योंकि ग्राहकों को भी इनके जरिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में आसानी होती है. फिलहाल ज्यादातर बैंक पर्सनल लोन, कंज्यूमर क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड जैसी सर्विसेज के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सेवाएं लेते हैं लेकिन इनके ऊपर रोक लगाने से अब बैंकों के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है.
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